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शिक्षण संस्थानों को वापस करनी होगी बढ़ाकर ली गई फीस
Updated Fri, 20 Apr 2018 11:17 PM IST
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शिक्षण संस्थानों को वापस करनी होगी बढ़ी हुई फीस
- अगले माह की फीस में भी शामिल की जा सकती है बढ़ी फीस की राशि
- डीआइओएस ने सभी शिक्षण संस्थानों को पत्र जारी दिए आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। जिन शिक्षण संस्थानों ने मनमाने तरीके से फीस बढ़ाकर वसूल की थी अब उन्हें वह वापस करनी होगी। राहत यह है कि वह बढ़ी फीस को अगले माह की फीस में भी शामिल कर सकते हैं। इसके लिए डीआईओएस ने सभी शिक्षण संस्थानों को पत्र जारी कर आदेश दिए हैं।
शासन ने अध्यादेश जारी कर शिक्षण संस्थानों की मनमानी पर रोक लगाने का काम किया है। जारी अध्यादेश के तहत अब नियमानुासर ही पाठ्यक्रम लगाना होगा। फीस और परीक्षा शुल्क भी ज्यादा नहीं वसूल सकेंगे। इतना ही नहीं ली जाने वाली फीस का ब्यौरा शिक्षण संस्थान में अंकित करना होगा। इसके साथ ही फीस आदि की जानकारी भी 30 दिन के भीतर अपलोड करनी होगी। इस अध्यादेश को जिले में लागू करने के लिए डीएम ने बैठक लेकर भी प्रधानाचार्यों और आदि अफसरों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। वहीं, पिछले दिनों शिक्षण संस्थानों पर मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने के लगे आरोप के मद्देनजर डीआईओएस ने स्कूलों को पत्र जारी करते हुए आदेश दिए हैं कि बढ़ाकर ली गई फीस को तुरंत वापस करें। यदि ऐसा संभव न हो सके तो उस फीस को अगले माह की फीस में शामिल कर लिया जाए। इस आदेश का पालन न करने पर विभागीय कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार आर्य ने बताया कि उन्होंने जिले के सभी शिक्षण संस्थानों को आदेशी पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं। आदेशों का पालन न करने और शिकायत मिलने पर संबंधित शिक्षण संस्थान के खिलाफ कार्रवाई होगी।
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- अगले माह की फीस में भी शामिल की जा सकती है बढ़ी फीस की राशि
- डीआइओएस ने सभी शिक्षण संस्थानों को पत्र जारी दिए आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। जिन शिक्षण संस्थानों ने मनमाने तरीके से फीस बढ़ाकर वसूल की थी अब उन्हें वह वापस करनी होगी। राहत यह है कि वह बढ़ी फीस को अगले माह की फीस में भी शामिल कर सकते हैं। इसके लिए डीआईओएस ने सभी शिक्षण संस्थानों को पत्र जारी कर आदेश दिए हैं।
शासन ने अध्यादेश जारी कर शिक्षण संस्थानों की मनमानी पर रोक लगाने का काम किया है। जारी अध्यादेश के तहत अब नियमानुासर ही पाठ्यक्रम लगाना होगा। फीस और परीक्षा शुल्क भी ज्यादा नहीं वसूल सकेंगे। इतना ही नहीं ली जाने वाली फीस का ब्यौरा शिक्षण संस्थान में अंकित करना होगा। इसके साथ ही फीस आदि की जानकारी भी 30 दिन के भीतर अपलोड करनी होगी। इस अध्यादेश को जिले में लागू करने के लिए डीएम ने बैठक लेकर भी प्रधानाचार्यों और आदि अफसरों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। वहीं, पिछले दिनों शिक्षण संस्थानों पर मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने के लगे आरोप के मद्देनजर डीआईओएस ने स्कूलों को पत्र जारी करते हुए आदेश दिए हैं कि बढ़ाकर ली गई फीस को तुरंत वापस करें। यदि ऐसा संभव न हो सके तो उस फीस को अगले माह की फीस में शामिल कर लिया जाए। इस आदेश का पालन न करने पर विभागीय कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार आर्य ने बताया कि उन्होंने जिले के सभी शिक्षण संस्थानों को आदेशी पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं। आदेशों का पालन न करने और शिकायत मिलने पर संबंधित शिक्षण संस्थान के खिलाफ कार्रवाई होगी।
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