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फिटनेस नहीं पास, तो स्कूल वाहन होगा जब्त
Updated Fri, 06 Apr 2018 10:28 PM IST
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फिटनेस नहीं पास तो स्कूल वाहन होगा जब्त
- शासन ने स्कूल बसों के सत्यापन के लिए जारी किया हादसे
- नगर के सभी स्कूली वाहनों का एआरटीओ कार्यालय पर होगा निरीक्षण
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। नगरीय क्षेत्र के स्कूली वाहनों का आठ अप्रैल को संभागीय परिवहन कार्यालय में भौतिक सत्यापन किया जाएगा। फिटनेस पास न होने और वाहनों का सत्यापन न कराने वाले वाहनों को विद्यालयों में जाकर जब्त करने के साथ मान्यता निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
पब्लिक स्कूलों का सत्र शुरू होने के साथ ही स्कूली वाहन सड़कों पर दौड़ने लगे हैं। इसमें अधिकतर वाहन अनाधिकृत रुप से बच्चों को ढो रहे हैं। इन स्कूली वाहनों और स्कूल संचालकों के खिलाफ शासन ने विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं, जिससे किसी भी दशा में अनाधिकृत वाहनों से बच्चों को ढोया नहीं जाए। संभागीय परिवहन अधिकारी मुहम्मद कय्यूम ने बताया कि शासन के निर्देश पर नगरीय क्षेत्र के स्कूलों में संचालित हो रहे वाहनों मानकों के अनुरूप भौतिक सत्यापन और निरीक्षण किया जाएगा। इसके लिए नगर के सभी स्कूलों को आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही बताया कि जो भी स्कूल भौतिक सत्यापन में सहयोग नहीं करेंगे उनके वाहनों को चिन्हित कर जब्त की कार्रवाई की जाएगी।
खामियां पर सुधार.. तो हादसा होने पर दर्ज होगी रिपोर्ट
- शासन के निर्देशानुसार स्कूली वाहनों का भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण के दौरान खामियां मिलती है तो उन्हें सुधार के लिए समय दिया जाएगा। अगर दिए गए समय तक स्कूल संचालक फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं लेते हैं तो हादसा होने पर या हादसे में किसी बच्चे की मौत होने पर विभाग इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराएगा।
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- शासन ने स्कूल बसों के सत्यापन के लिए जारी किया हादसे
- नगर के सभी स्कूली वाहनों का एआरटीओ कार्यालय पर होगा निरीक्षण
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। नगरीय क्षेत्र के स्कूली वाहनों का आठ अप्रैल को संभागीय परिवहन कार्यालय में भौतिक सत्यापन किया जाएगा। फिटनेस पास न होने और वाहनों का सत्यापन न कराने वाले वाहनों को विद्यालयों में जाकर जब्त करने के साथ मान्यता निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
पब्लिक स्कूलों का सत्र शुरू होने के साथ ही स्कूली वाहन सड़कों पर दौड़ने लगे हैं। इसमें अधिकतर वाहन अनाधिकृत रुप से बच्चों को ढो रहे हैं। इन स्कूली वाहनों और स्कूल संचालकों के खिलाफ शासन ने विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं, जिससे किसी भी दशा में अनाधिकृत वाहनों से बच्चों को ढोया नहीं जाए। संभागीय परिवहन अधिकारी मुहम्मद कय्यूम ने बताया कि शासन के निर्देश पर नगरीय क्षेत्र के स्कूलों में संचालित हो रहे वाहनों मानकों के अनुरूप भौतिक सत्यापन और निरीक्षण किया जाएगा। इसके लिए नगर के सभी स्कूलों को आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही बताया कि जो भी स्कूल भौतिक सत्यापन में सहयोग नहीं करेंगे उनके वाहनों को चिन्हित कर जब्त की कार्रवाई की जाएगी।
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खामियां पर सुधार.. तो हादसा होने पर दर्ज होगी रिपोर्ट
- शासन के निर्देशानुसार स्कूली वाहनों का भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण के दौरान खामियां मिलती है तो उन्हें सुधार के लिए समय दिया जाएगा। अगर दिए गए समय तक स्कूल संचालक फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं लेते हैं तो हादसा होने पर या हादसे में किसी बच्चे की मौत होने पर विभाग इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराएगा।
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