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आरटीआई का जवाब न देने पर ग्राम सचिव पर 25 हजार का जुर्माना
Updated Mon, 26 Mar 2018 12:12 AM IST
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आरटीआई का जवाब न देने पर ग्राम सचिव पर 25 हजार का जुर्माना
बुलंदशहर। आरटीआई का जवाब न देने पर पहासू के एक ग्राम पंचायत अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है। राज्य सूचना आयुक्त ने डीएम को जुर्माना वसूलने के आदेश जारी किए हैं।
पहासू क्षेत्र की ग्राम पंचायत त्यौर बुजुर्ग के ग्राम सचिव से वर्ष 2015 में एक आरटीआई से कुछ बिंदुओं पर जवाब मांगा गया था। इसके बाद ग्राम सचिव को कई बार रिमाइंडर भी भेजा गया, लेकिन सचिव ने कोई जवाब नहीं दिया। आरटीआई दायरकर्ता उमेश शर्मा ने बताया कि 19 जून 2015 को उन्होंने सात बिंदुओं पर ग्राम पंचायत सचिव से सूचना मांगी थी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश जन सूचना आयुक्त ने तीन बार ग्राम सचिव को निर्देशित कर सूचना देने के आदेश दिए थे, लेकिन ग्राम सचिव ने सूचना नहीं दी। इस पर शनिवार को लखनऊ में राज्य सूचना आयुक्त राजकेश्वर सिंह ने मामले में सुनवाई करते हुए ग्राम सचिव पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही आरोपी ग्राम सचिव से स्पष्टीकरण भी मांगा है।
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बुलंदशहर। आरटीआई का जवाब न देने पर पहासू के एक ग्राम पंचायत अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है। राज्य सूचना आयुक्त ने डीएम को जुर्माना वसूलने के आदेश जारी किए हैं।
पहासू क्षेत्र की ग्राम पंचायत त्यौर बुजुर्ग के ग्राम सचिव से वर्ष 2015 में एक आरटीआई से कुछ बिंदुओं पर जवाब मांगा गया था। इसके बाद ग्राम सचिव को कई बार रिमाइंडर भी भेजा गया, लेकिन सचिव ने कोई जवाब नहीं दिया। आरटीआई दायरकर्ता उमेश शर्मा ने बताया कि 19 जून 2015 को उन्होंने सात बिंदुओं पर ग्राम पंचायत सचिव से सूचना मांगी थी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश जन सूचना आयुक्त ने तीन बार ग्राम सचिव को निर्देशित कर सूचना देने के आदेश दिए थे, लेकिन ग्राम सचिव ने सूचना नहीं दी। इस पर शनिवार को लखनऊ में राज्य सूचना आयुक्त राजकेश्वर सिंह ने मामले में सुनवाई करते हुए ग्राम सचिव पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही आरोपी ग्राम सचिव से स्पष्टीकरण भी मांगा है।
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