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लंबित बिल भुगतान के लिए टोकन जारी करने निर्देश

Wed, 21 Mar 2018 11:12 PM IST
Updated Wed, 21 Mar 2018 11:12 PM IST
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लंबित बिल भुगतान के लिए टोकन जारी करने निर्देश
लंबित बिल भुगतान के लिए टोकन जारी करने के निर्देश
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- टोकन नंबर मिलने पर जिला कोषागार कार्यालय से होगा लंबित बिल आदि का ई-पेमेंट से भुगतान
- डीएम के आदेश पर सभी विभागों के आहरण अफसरों ने टोकन नंबर देने किए शुरू
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर।
सरकारी विभागों में लंबित बिल भुगतान के लिए टोकन जारी किए जाएंगे। यह निर्देश डीएम ने जारी किए हैं। टोकन मिलने पर संबंधित कर्मचारी उसे जिला कोषागार कार्यालय में जमा करेगा और उसके बाद लंबित बिल आदि का ई-पेमेंट से भुगतान होगा। डीएम ने यह आदेश सभी विभागों के आहरण अधिकारियों को जारी किए हैं। अफसरों ने टोकन नंबर जारी करने शुरू कर दिए हैं।

डीएम डॉ. रोशन जैकब ने आदेश जारी किया है कि जिन विभागों में लंबित बिल पड़े हुए हैं, उनका भुगतान 31 मार्च से पहले किया जाना है। इसके लिए उन्होंने सभी आहरण अधिकारियों को लंबित बिल आदि का भुगतान जिला कोषागार कार्यालय से करवाने के लिए टोकन नंबर जारी करने के आदेश दिए हैं। आदेश यह भी है कि सरकारी कार्यालय से लंबित बिलों के टोकन नंबर 25 मार्च तक जारी किए जाएंगे और 27 मार्च तक जिला कोषागार कार्यालय में जमा किए जाएंगे। 28 मार्च तक जिला कोषागार कार्यालय टोकन नंबर से लंबित बिलों का भुगतान ई-पेमेंट से करने का काम पूरा करेगा। यह कार्य 31 मार्च से पहले पूरा किया जाना है। इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि डीएम के आदेश पर सभी विभागों के अफसरों ने लंबित बिलों के टोकन नंबर जारी करने शुरू कर दिए हैं।
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