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मेडिकल स्टोर संचालक नहीं दे रहे शेड्यूल एच-1 की जानकारी
Updated Thu, 01 Feb 2018 12:06 AM IST
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मेडिकल स्टोर संचालक नहीं दे रहे शेड्यूल एच-1 की जानकारी
बुलंदशहर। क्षय रोग विभाग को जानकारी दिए बिना टीबी के रोगियों को दवा देने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों पर कार्रवाई की तैयारियां की जा रही हैं। कई बार नोटिस देने के बाद भी जानकारी न देने पर विभाग ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है।
पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत टीबी की दवा बेच रहे मेडिकल स्टोर संचालक विभाग को रोगियों की जानकारी नहीं दे रहे हैं। विभाग द्वारा कई बार नोटिस देने के बाद भी विक्रेता लापरवाही बरत रहे हैं और अब तक शेड्यूल एच-1 की रिपोर्ट विभाग को नहीं दी गई है। विभाग अब शेड्यूल एच-1 की दवा बेचने वाले मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की तैयारी करने में जुट गया है। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. एमके गुप्ता ने बताया कि यदि कोई मरीज किसी भी मेडिकल स्टोर से टीबी की दवाएं खरीदता है तो शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर औषधि निरीक्षक के माध्यम से उसकी सूचना जिला क्षय विभाग एवं मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसमें मरीज के विवरण के अलावा उस चिकित्सक का भी विवरण देना होगा, जिसके द्वारा उसका उपचार किया जा रहा है। ऐसा नहीं करने वाले विक्रेताओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग को पत्र लिखकर अवगत कराया जा चुका है।
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बुलंदशहर। क्षय रोग विभाग को जानकारी दिए बिना टीबी के रोगियों को दवा देने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों पर कार्रवाई की तैयारियां की जा रही हैं। कई बार नोटिस देने के बाद भी जानकारी न देने पर विभाग ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है।
पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत टीबी की दवा बेच रहे मेडिकल स्टोर संचालक विभाग को रोगियों की जानकारी नहीं दे रहे हैं। विभाग द्वारा कई बार नोटिस देने के बाद भी विक्रेता लापरवाही बरत रहे हैं और अब तक शेड्यूल एच-1 की रिपोर्ट विभाग को नहीं दी गई है। विभाग अब शेड्यूल एच-1 की दवा बेचने वाले मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की तैयारी करने में जुट गया है। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. एमके गुप्ता ने बताया कि यदि कोई मरीज किसी भी मेडिकल स्टोर से टीबी की दवाएं खरीदता है तो शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर औषधि निरीक्षक के माध्यम से उसकी सूचना जिला क्षय विभाग एवं मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसमें मरीज के विवरण के अलावा उस चिकित्सक का भी विवरण देना होगा, जिसके द्वारा उसका उपचार किया जा रहा है। ऐसा नहीं करने वाले विक्रेताओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग को पत्र लिखकर अवगत कराया जा चुका है।
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