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पात्र परिवारों के 13.50 लाख सदस्यों का नहीं आधार नंबर लिंक
Updated Sun, 14 Jan 2018 11:13 PM IST
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13.50 लाख सदस्यों का आधार नंबर राशन कार्ड से नहीं है लिंक
- ऐसे परिवारों को शासन ने दिया 31 जनवरी तक आधार नंबर लिंक करवाने का आखिरी मौका
- जिले में खाद्य सुरक्षा योजना में 6.50 लाख परिवारों के 26 लाख सदस्य शामिल
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। जिले में खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र 6.50 लाख परिवारों के 26 लाख सदस्यों में से अभी भी 13.50 लाख सदस्यों का आधार नंबर लिंक नहीं हुआ है। ऐसे परिवारों को शासन की ओर से 31 जनवरी तक राशन कार्ड से आधार नंबर लिंक करवाने का एक और आखिरी मौका दिया गया है। इसके बाद आधार नंबर लिंक न करवाने वाले सदस्याें का राशन बंद हो सकता है।
राशन की कालाबाजारी रोकने को सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लगातार आ रही घटतौली व कालाबाजारी की शिकायतों व इनके खिलाफ हो रही कार्रवाई को देखते हुए सरकार ने अब राशन कार्ड में मुखिया के साथ ही अन्य सदस्यों के भी आधार नंबर लिंक कराने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले दिसंबर 2017 तक का समय दिया गया था। बावजूद इसके अभी भी पात्र परिवारों के सदस्यों का आधार नंबर लिंक नहीं हुआ है। ऐसे में अब सरकार ने आदेश जारी कर 31 जनवरी तक आधार नंबर लिंक करवाने का आखिरी मौका दिया है। जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम की शुरूआत जनवरी 2016 में हुई थी। इस योजना में जिले के 6.50 लाख पात्र परिवारों के 26 लाख सदस्य शामिल हैं। इन सभी को प्रत्येक माह दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो चावल का वितरित किया जाता है। एक सदस्य को तीन किलो गेहूं और दो किलो चावल यानि पांच किलो राशन का दिए जाने का प्रावधान है। मगर, अभी तक लगभग 12.50 लाख सदस्यों ने ही अपना आधार कार्ड नंबर लिंक करवाया है। बाकी 13.50 लाख सदस्य ऐसे हैं, जिनके आधार कार्ड नंबर योजना से लिंक नहीं हैं। जिला पूर्ति अधिकारी केबी सिंह ने बताया कि शासन का आदेश है कि राशन कार्ड में शामिल परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड नंबर राशन कार्ड से लिंक होना जरूरी है। शासन के नए आदेशानुसार यदि किसी का 31 जनवरी तक राशन कार्ड से आधार कार्ड नंबर लिंक नहीं हुआ तो उसका राशन बंद कर दिया जाएगा।
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- ऐसे परिवारों को शासन ने दिया 31 जनवरी तक आधार नंबर लिंक करवाने का आखिरी मौका
- जिले में खाद्य सुरक्षा योजना में 6.50 लाख परिवारों के 26 लाख सदस्य शामिल
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। जिले में खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र 6.50 लाख परिवारों के 26 लाख सदस्यों में से अभी भी 13.50 लाख सदस्यों का आधार नंबर लिंक नहीं हुआ है। ऐसे परिवारों को शासन की ओर से 31 जनवरी तक राशन कार्ड से आधार नंबर लिंक करवाने का एक और आखिरी मौका दिया गया है। इसके बाद आधार नंबर लिंक न करवाने वाले सदस्याें का राशन बंद हो सकता है।
राशन की कालाबाजारी रोकने को सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लगातार आ रही घटतौली व कालाबाजारी की शिकायतों व इनके खिलाफ हो रही कार्रवाई को देखते हुए सरकार ने अब राशन कार्ड में मुखिया के साथ ही अन्य सदस्यों के भी आधार नंबर लिंक कराने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले दिसंबर 2017 तक का समय दिया गया था। बावजूद इसके अभी भी पात्र परिवारों के सदस्यों का आधार नंबर लिंक नहीं हुआ है। ऐसे में अब सरकार ने आदेश जारी कर 31 जनवरी तक आधार नंबर लिंक करवाने का आखिरी मौका दिया है। जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम की शुरूआत जनवरी 2016 में हुई थी। इस योजना में जिले के 6.50 लाख पात्र परिवारों के 26 लाख सदस्य शामिल हैं। इन सभी को प्रत्येक माह दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो चावल का वितरित किया जाता है। एक सदस्य को तीन किलो गेहूं और दो किलो चावल यानि पांच किलो राशन का दिए जाने का प्रावधान है। मगर, अभी तक लगभग 12.50 लाख सदस्यों ने ही अपना आधार कार्ड नंबर लिंक करवाया है। बाकी 13.50 लाख सदस्य ऐसे हैं, जिनके आधार कार्ड नंबर योजना से लिंक नहीं हैं। जिला पूर्ति अधिकारी केबी सिंह ने बताया कि शासन का आदेश है कि राशन कार्ड में शामिल परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड नंबर राशन कार्ड से लिंक होना जरूरी है। शासन के नए आदेशानुसार यदि किसी का 31 जनवरी तक राशन कार्ड से आधार कार्ड नंबर लिंक नहीं हुआ तो उसका राशन बंद कर दिया जाएगा।
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