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Bulandshahar News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 12 वर्ष का कारावास
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जिला न्यायालय।
बुलंदशहर। पहासू थाना क्षेत्र के एक गांव में नवंबर 2023 में किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी अवधेश उर्फ मोनू को एडीजे स्पेशल पॉक्सो एक्ट तरुण कुमार सिंह के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उसे 12 वर्ष का कारावास व 26 हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया है।
पहासू थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने नवंबर 2023 को थाना पहासू पर तहरीर दी। जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी नाबालिग पुत्री को 24 नवंबर 2023 को पहासू निवासी अवधेश उर्फ मोनू सिंह बहला फुसलाकर कहीं ले गया था। जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी को बरामद कर उसके बयान न्यायालय के समक्ष दर्ज करा दिए थे। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई थी।
मामले में 19 जनवरी 2024 को पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर अदालत में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाह प्रस्तुत किए गए। मंगलवार को न्यायालय स्पेशल पोक्सो एक्ट के न्यायाधीश ने अभियुक्त अवधेश उर्फ मोनू को दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए दोषी करार दिया है।
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पहासू थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने नवंबर 2023 को थाना पहासू पर तहरीर दी। जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी नाबालिग पुत्री को 24 नवंबर 2023 को पहासू निवासी अवधेश उर्फ मोनू सिंह बहला फुसलाकर कहीं ले गया था। जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी को बरामद कर उसके बयान न्यायालय के समक्ष दर्ज करा दिए थे। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई थी।
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मामले में 19 जनवरी 2024 को पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर अदालत में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाह प्रस्तुत किए गए। मंगलवार को न्यायालय स्पेशल पोक्सो एक्ट के न्यायाधीश ने अभियुक्त अवधेश उर्फ मोनू को दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए दोषी करार दिया है।
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