फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   10 years imprisonment to the man guilty of raping a woman

Bulandshahar News: महिला से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 03 Nov 2023 10:24 PM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


बुलंदशहर। लिफ्ट देकर महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी माना है। न्यायालय ने दोषी को 10 साल कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 14 अप्रैल 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था। व्यक्ति ने बताया था कि वह अपनी पत्नी के साथ साइकिल से शिकारपुर से दवा लेकर घर लौट रहा था। रास्ते में उसकी साइकिल खराब हो गई थी। इसी दौरान एक युवक बाइक से गांव जा रहा था और उसे वह पहचानता था। विश्वास कर युवक की बाइक पर अपनी पत्नी को बैठा दिया और घर छोड़ने की बात कही। जब वह घर लौटा तो पत्नी ने बताया कि आरोपी बाइक सवार ने रास्ते में उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजकर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश दानिश हसनैन ने अभियुक्त सुरेंद्र सिंह को 10 वर्ष कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की 50 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति और पुनर्वास के लिए दी जाएगी।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed