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Budaun News: दुष्कर्म के मामले में युवक दोषी, 20 साल की सजा

Sun, 01 Jun 2025 12:37 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 01 Jun 2025 12:37 AM IST
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Youth found guilty of rape, sentenced to 20 years in prison
बदायूं। सात साल पुराने दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने युवक को दोषी करार दिया है। उसे 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पूरी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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अलापुर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 13 दिसंबर 2018 में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसकी भतीजी स्कूल से लौट रही थी कि सरसों के खेत में लगी मूली तोड़ने लगी। खेत में पहले से छुपा बैठा शाहजहांपुर के थाना कलान के गांव महानंदा नगला के रहने वाला रघुवीर पुत्र सौदान ने उसकी उसकी भतीजी के साथ चाकू दिखाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। विवेचना निरीक्षक कृष्ण गोपाल शर्मा द्वारा की गई। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। शनिवार को न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने दोषसिद्ध अभियुक्त रघुवीर को सजा सुनाई है।
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