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Budaun News: किशोरी से दुष्कर्म के मामले में युवक को आजीवन कारावास की सजा

Sat, 03 Aug 2024 06:06 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Sat, 03 Aug 2024 06:06 AM IST
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Young man sentenced to life imprisonment for raping teenage girl
बदायूं। किशोरी के साथ दुष्कर्म के पांच साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट दीपक यादव ने युवक को दोषी करार दिया है। दोषी को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है।
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वजीरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली महिला ने तीन दिसंबर 2018 को पुलिस को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी बड़ी बेटी को एक गांव में रहने वाला छोटे लाल भगा कर ले गया था। पुलिस ने दोनों को बरामद कर युवती को न्यायालय में पेश किया जहां उसने छोटेलाल के साथ जाने की बात कही। इसके बाद कोर्ट ने उसके साथ जाने का आदेश जारी कर दिया। वह दोनों अपने घर रहने लगे। इसके बाद परिवार का उनसे कोई संबंध नहीं था।
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तीन दिसंबर 2018 की शाम करीब छह बजे महिला की 11 वर्षीय दूसरी बेटी बाहर काम से गई थी। रास्ते में छोटे लाल ने किशोरी को पकड़ लिया। इसके बाद किशोरी से दुष्कर्म किया।
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किशोरी ने पूरी घटना के बारे में बताया। जब महिला शिकायत करने घर गई तो उसके परिजनों ने गाली-गलौज करते हुए भगा दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया। विवेचना उपनिरीक्षक अजय पाल सिंह ने की।

घटना के सभी साक्ष्य संकलन करते हुए छोटे लाल, गंगा सिंह, जगत पाल व अनोखे लाल के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। शुक्रवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर साक्ष्यों का अवलोकन किया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी, वीरेंद्र सिंह वर्मा, प्रदीप भारती व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद दोषी छोटे लाल को सजा सुनाई। वहीं अन्य तीन लोगाें के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर दोष मुक्त किया गया। संवाद
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