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Budaun News: छेड़खानी के दोषी युवक को चार साल की सजा
Tue, 04 Jun 2024 05:21 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
Updated Tue, 04 Jun 2024 05:21 AM IST
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बदायूं। छेड़खानी के चार साल पुराने मामले में विशेष न्यायालय एससी एसटी एक्ट के न्यायाधीश सुयश प्रकाश श्रीवास्तव ने युवक को दोषी करार दिया है। चार साल की सजा के साथ ही 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
उसहैत थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली विवाहिता ने 16 फरवरी 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि गांव में कथा हो रही थी। रात में करीब नौ बजे परिवार के सभी लोग कथा सुनने गए थे। वह घर में अकेली थी। छत के रास्ते से गांव का ही नन्हे लाल पुत्र अभिलाख घर में घुस आया और छेड़खानी की। विरोध पर तमंचा निकाला कर जान से मारने की धमकी देने लगा। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायाधीश ने सोमवार को विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र कुमार सिंह, ऐश्वर्य राजपूत व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद सजा सुनाई। संवाद
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उसहैत थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली विवाहिता ने 16 फरवरी 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि गांव में कथा हो रही थी। रात में करीब नौ बजे परिवार के सभी लोग कथा सुनने गए थे। वह घर में अकेली थी। छत के रास्ते से गांव का ही नन्हे लाल पुत्र अभिलाख घर में घुस आया और छेड़खानी की। विरोध पर तमंचा निकाला कर जान से मारने की धमकी देने लगा। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायाधीश ने सोमवार को विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र कुमार सिंह, ऐश्वर्य राजपूत व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद सजा सुनाई। संवाद
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