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Budaun News: गला दबाकर दी थी पत्नी की हत्या... पति को उम्रकैद की सजा

Wed, 30 Oct 2024 02:48 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 30 Oct 2024 02:48 AM IST
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Wife was murdered by strangulation... Husband sentenced to life imprisonment
बदायूं। गला दबाकर पत्नी की हत्या के सात साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सुयश कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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दातागंज थाना क्षेत्र के गांव झुकसा निवासी संतोष ने 11 अप्रैल 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसने अपनी बहन सुनीता की शादी करीब 17 साल पहले थाना भमोरा के गांव बिछुरैया निवासी रघुवीर के साथ की थी।
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शादी के बाद जब बहन सुसराल गई तो उसका पति कोई काम नहीं करता था। बहन उससे काम करने के लिए कहती तो दोनों में विवाद होता था। बहन के साथ मारपीट करना उसका रोज का ही काम था।
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घटना से सात दिन पहले वह अपनी बहन और उसके बच्चे राहुल को अपने गांव झुकसा ले आया। रघुवीर उसके पीछे-पीछे गांव आ गया और वहीं रहने लगा। 11 अप्रैल की सुबह रघुवीर ने मौका पाकर पत्नी सुनीता की गला दबाकर हत्या कर दी।

बेटे ने पिता से बचाने की कोशिश भी की लेकिन बचा नहीं पाया। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य एकत्र करते हुए चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया। मंगलवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए आरोपी को सजा सुनाई है।
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