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Budaun News: गाली-गलौज के विरोध पर हत्या में दो दोषियों को उम्रकैद

Tue, 19 May 2026 11:44 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Tue, 19 May 2026 11:44 PM IST
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Two people sentenced to life imprisonment for murder for protesting against abusive language
बदायूं। गाली-गलौज का विरोध करने पर हुई हत्या के मामले में अपर जिला जज कक्ष संख्या एक की न्यायाधीश कुमारी रिंकू ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोनों दोषियों अनिल और हरिश्चंद्र को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उनपर कुल 54 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह घटना अगस्त 2021 में अलापुर थाना क्षेत्र के कोडा गूजर गांव में हुई थी।
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जगवीर ने 18 अगस्त 2021 को अलापुर थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया कि 17 अगस्त 2021 की रात करीब 8:30 बजे वह और उसका भाई नरसिंह घर की छत पर लेटे थे। तभी गांव के अनिल और हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र की छत पर खड़े होकर नरसिंह से गाली-गलौज शुरू कर दी। नरसिंह ने गाली देने से मना किया तो दोनों ने उसे गोली मारने की धमकी दी। हरिश्चंद्र ने अपने तमंचे से फायर कर दिया, जिससे एक गोली नरसिंह के सीने में लगी। घायल नरसिंह को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अलापुर थाना पुलिस ने जगवीर की तहरीर पर अनिल और हरिश्चंद्र के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।
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पुलिस ने जगवीर की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया। विवेचना के दौरान जगवीर, उसकी भाभी संगीता और भतीजे ने टाॅर्च की रोशनी में अनिल और हरिश्चंद्र को हत्या करते देखा था। पुलिस ने जांच पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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न्यायालय में हरिश्चंद्र और अनिल पर नरसिंह की हत्या का आरोप तय किया गया। न्यायाधीश कुमारी रिंकू ने पत्रावली पर उपलब्ध सभी साक्ष्यों का गहन अवलोकन किया। उन्होंने अधिवक्ताओं की दलीलों को भी ध्यानपूर्वक सुना। गवाहों के बयानों और अन्य सबूतों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया। हरिश्चंद्र पर 28 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, अनिल पर 26 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया गया। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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