फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Two convicts from Sambhal sentenced to life imprisonment and fined 25,000 each in a murder case.

Budaun News: हत्या के केस में संभल के दो दोषियों को उम्रकैद, 25-25 हजार का जुर्माना

Tue, 25 Aug 2026 01:39 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 01:39 AM IST
विज्ञापन
Two convicts from Sambhal sentenced to life imprisonment and fined 25,000 each in a murder case.
बदायूं। अपर सत्र न्यायाधीश कु. रिंकू के कोर्ट ने सोमवार को 12 साल पहले पुरानी रंजिश में हरपाल की गोली मारकर हत्या करने के केस में साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार दिए गए संभल जनपद के गुन्नौर थाना क्षेत्र के पतेई कायस्थ निवासी विजेंद्र पुत्र श्रीराम और रूपराम पुत्र झंडू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषियाें पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन

गुन्नौर थाना क्षेत्र के पतेई कायस्थ निवासी ग्रीश पुत्र भारत सिंह यादव ने 2 अक्टूबर 2014 को गुन्नौर थाने में तहरीर दी थी कि पिछले मंगलवार को उसके चाचा हरपाल पुत्र रामस्वरूप की गांव के ही विजेंद्र व रूपराम की किसी बात पर कहासुनी हो गई थी। 1 अक्टूबर 2014 को दोनों लोग शाम के समय चाचा हरपाल के साथ बैठकर ऊपर वाले कमरे के बरामदे में शराब पी रहे थे। उस समय घर में हरपाल की दोनों पत्नी मोहर कली व सीमा व चाचा की बहन शीला मौजूद थीं।
विज्ञापन

कुछ देर बाद तीनों औरतें जंगल में शौच करने चली गईं। उस वक्त वे हरपाल और दोनों को शराब पीते छोड़ गई थीं। जाते समय विजेंद्र ने पूछा था कि तुम लोग कहां जा रहे हो। तीनों कुछ देर बाद वापस आईं तो मेरी बुआ शीला ने ऊपर जाकर देखा कि चाचा हरपाल चारपाई पर खून से लथपथ पड़े हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

शीला के शोर मचाने पर उनकी पत्नी मोहर कली व सीमा ऊपर पहुंचीं। रोने-पीटने की आवाज सुनकर गांव के पूरन, वह और मेरा भाई राकेश सहित गांव के कई अन्य लोग पहुंच गए थे। चाचा के दाएं कान पर गोली लगी थी। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध हत्या और ऑर्म्स एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने 20 अगस्त को अभियुक्तों को दोषी करार दिया था। गवाहों की गवाही के आधार पर अभियुक्तों को कठोर सजा सुनाई गई।



इसलिए की गई थी हरपाल की हत्या
वादी ग्रीश के अनुसार, गांव में एक गली है। उस गली की तरफ हमारा घर है। उस गली में अभियुक्त विजेंद्र और रूपराम गेट खोलने को कह रहे थे। इसी बात पर चाचा और विजेंद्र के बीच कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। इसी विवाद में विजेंद्र ने देख लेने की धमकी दी थी। घटना से एक दो दिन पहले दोनों अभियुक्तों ने चाचा से मेल मिलाप किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed