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Budaun News: प्रेम विवाह करने पर गर्भवती बहन की हत्या करने वाले दो भाइयों को उम्रकैद की सजा
Wed, 09 Oct 2024 06:24 PM IST
मुकेश कुमार
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
Published by: मुकेश कुमार
Updated Wed, 09 Oct 2024 06:24 PM IST
सार
बदायूं जिले में दो साल पहले गांव उघैनी के समीप दिनदहाड़े गर्भवती विवाहिता की उसके भाइयों ने हत्या कर दी थी। इस मामले में कोर्ट ने दोषी भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बदायूं में प्रेम विवाह से नाराज होकर दो साल पहले बहन की गोली मारकर हत्या करने वाले दो भाइयों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश निधि ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अलापुर थाना क्षेत्र के गांव गौरामई निवासी फईम अहमद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसने गांव की ही शिवली से प्रेम विवाह किया था। शिवली के परिवार वाले इस विवाह से खुश नहीं थे। उसके भाई धमकी देते थे कि जब भी मौका मिलेगा दोनों को जान से मार देंगे।
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रास्ते में घेरकर मारी थी गोली
फईम ने बताया कि घटना वाले दिन वह आठ माह की गर्भवती पत्नी व भाई वासिद के साथ बाइक से दवा लेकर बदायूं से लौट रहा था। गांव उघैनी के पास दो बाइकों पर सवार पांच हमलावरों ने ओवरटेक कर उन्हें रोक लिया। एक बाइक पर शिवली के भाई मोइज्जम व मुजीब थे। दूसरी बाइक पर सवार तीनों लोग मास्क लगाए हुए थे।
वे कुछ समझ पाते, उससे पहले ही मोइज्जम ने तमंचे से गोली चला दी, जो शिवली को लगी। इसके बाद हमलावर फरार हो गए। वह पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचा, जहां उसकी मौत हो गई। इस मामले में मंगलवार को न्यायाधीश ने एडीजीसी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद दोनों दोषी को सजा सुनाई।
फईम ने बताया कि घटना वाले दिन वह आठ माह की गर्भवती पत्नी व भाई वासिद के साथ बाइक से दवा लेकर बदायूं से लौट रहा था। गांव उघैनी के पास दो बाइकों पर सवार पांच हमलावरों ने ओवरटेक कर उन्हें रोक लिया। एक बाइक पर शिवली के भाई मोइज्जम व मुजीब थे। दूसरी बाइक पर सवार तीनों लोग मास्क लगाए हुए थे।
वे कुछ समझ पाते, उससे पहले ही मोइज्जम ने तमंचे से गोली चला दी, जो शिवली को लगी। इसके बाद हमलावर फरार हो गए। वह पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचा, जहां उसकी मौत हो गई। इस मामले में मंगलवार को न्यायाधीश ने एडीजीसी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद दोनों दोषी को सजा सुनाई।