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मारपीट के मामले में दो भाइयों को पांच साल की सजा
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बदायूं। फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश सारिका गोयल ने मारपीट के 16 साल पुराने एक मामले में दो भाइयों को मुजरिम ठहराया है। कोर्ट ने दोनों भाइयों को पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 51 हजार रुपये का अर्थदंड भी डाला है।
मामला उघैती थाना क्षेत्र के गांव हमूपुर का है। यहां के एक व्यक्ति ने 25 अक्तूबर 2006 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके गांव का एक लड़का उनकी बेटी को स्कूल आते जाते परेशान करता था। इस पर उन्होंने आरोपी के परिवार से इसकी शिकायत की। इससे नाराज होकर अनेश सिंह, कल्यान सिंह, ओमेंद्र पुत्रगण रामफल और आरोपी लड़के ने उन्हें लाठी-डंडों से बुरी तरह मारा-पीटा। इससे उनके सिर में गंभीर चोटें आई। पुलिस ने सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
आरोपी अनेश सिंह की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई। जबकि आरोपी किशोर की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश सारिका गोयल ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से एडीजीसी ओमपाल कश्यप और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस को सुना। कोर्ट ने कल्यान सिंह और ओमेंद्र को गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में दोषी ठहराया। कोर्ट ने दोनों को पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 51 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।
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मामला उघैती थाना क्षेत्र के गांव हमूपुर का है। यहां के एक व्यक्ति ने 25 अक्तूबर 2006 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके गांव का एक लड़का उनकी बेटी को स्कूल आते जाते परेशान करता था। इस पर उन्होंने आरोपी के परिवार से इसकी शिकायत की। इससे नाराज होकर अनेश सिंह, कल्यान सिंह, ओमेंद्र पुत्रगण रामफल और आरोपी लड़के ने उन्हें लाठी-डंडों से बुरी तरह मारा-पीटा। इससे उनके सिर में गंभीर चोटें आई। पुलिस ने सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
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आरोपी अनेश सिंह की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई। जबकि आरोपी किशोर की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश सारिका गोयल ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से एडीजीसी ओमपाल कश्यप और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस को सुना। कोर्ट ने कल्यान सिंह और ओमेंद्र को गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में दोषी ठहराया। कोर्ट ने दोनों को पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 51 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।
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