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Budaun News: लूटपाट और हमले के दो दोषियों को सात साल का कारावास, तीसरा दोषमुक्त

Thu, 07 Aug 2025 01:18 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 07 Aug 2025 01:18 AM IST
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Two accused of robbery and assault sentenced to seven years' imprisonment, third acquitted
बदायूं। दस्यु प्रभावित क्षेत्र कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रिंकू ने लूटपाट और हमला के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। तीसरे आरोपी को दोषमुक्त किया है। न्यायाधीश ने दोषी नन्हें पर 25 हजार रुपये और तलेवर पर 24 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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मुरादाबाद जिले के भोजपुर थानाक्षेत्र के गांव धीमरवाड़ी निवासी हरपाल ने संभल जिले के धनारी थाना पुलिस को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि वह पांच जुलाई 2005 को पत्नी कमलेश को ससुराल से विदा कराकर साइकिल से घर लौट रहे थे। दोपहर के समय जब वह उधरनपुर से पहले पुल की चढ़ाई के पास पहुंचे। वैसे ही पीछे से तीन लोग बाइक से आ गए। तीनों ने घेराबंदी करके उनकी साइकिल रूकवाई। तीनों तमंचा व चाकू तानकर डराने धमकाने लगे। एक बदमाश ने उनकी साइकिल के दोनों पहियों के ट्यूब की हवा निकाल दी। इसके बाद बदमाशों ने उनकी पत्नी के गले से चांदी की हंसली, खड़ुआ, ओम लिखा लोकेट छीन लिया। वहीं, उनके हाथ की घड़ी छीन ली। विरोध करने पर गाली गलौज व मारपीट की। इसके बाद तीनों बदमाश जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले। न्यायालय में बिसौली कोतवाली क्षेत्र के गांव सर्वा निवासी नन्हें, जरीफनगर थानाक्षेत्र के गांव सूरजपुर निवासी तालेवर व सीरिया के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। बुधवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। एडीसीजी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने नन्हें व तालेवर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। जबकि सीरिया उर्फ राम सिंह को आरोप से बरी कर दिया है।
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