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Budaun News: पांच साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले को तीन साल की सजा
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बदायूं। नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट तृतीय डॉ. मोहम्मद इलियास ने नामजद एक व्यक्ति को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोष सिद्ध मुजरिम को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही मुजरिम पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
थाना सहसवान क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने 27 जनवरी 2018 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक कस्बा सहसवान की कांशीराम नगर कॉलोनी निवासी रमेश उसकी पांच वर्षीय पुत्री को चीज दिलाने के बहाने ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ की।
पुलिस ने रमेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल जज डॉ. मोहम्मद इलियास ने विशेष लोक अभियोजक प्रदीप भारती, सीपी सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस को सुना। कोर्ट ने आरोपी रमेश को दोषी ठहराते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी डाला है। संवाद
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थाना सहसवान क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने 27 जनवरी 2018 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक कस्बा सहसवान की कांशीराम नगर कॉलोनी निवासी रमेश उसकी पांच वर्षीय पुत्री को चीज दिलाने के बहाने ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ की।
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पुलिस ने रमेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल जज डॉ. मोहम्मद इलियास ने विशेष लोक अभियोजक प्रदीप भारती, सीपी सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस को सुना। कोर्ट ने आरोपी रमेश को दोषी ठहराते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी डाला है। संवाद
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