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Budaun News: दो सगे भाइयों समेत तीन को आजीवन कारावास
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बदायूं। आठ साल पुराने हत्या के मामले में न्यायाधीश रिंकू जिंदल ने दो सगे भाइयों समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषियों को आजीवन कारावास की सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 42-42 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
एडीजीसी राजेश बाबू शर्मा के मुताबिक उघैती थाना क्षेत्र के गांव हमूपुर में रहने वाली नेमवती ने 22 मई 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि उसके पति राजवीर पुत्र होरीलाल पर रंजिश के चलते गांव के ही आरोपी उदयवीर, रनवीर पुत्रगण नत्थू, मुन्नी, मोरपाल पुत्र रामवीर, वीरेश पुत्र रामप्रसाद, सुरेंद्र पुत्र रामदास ने एकराय होकर लाठी-डंडे से हमला कर दिया। बचाने आए देवर सत्यवीर को भी घायल कर दिया। ग्रामीणों को आता देख हमलावर मौके से भाग निकले। इलाज के दौरान राजवीर की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की। चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद दोषी पाते हुए कोर्ट ने सगे भाइयों उदयवीर, रनवीर पुत्रगण नत्थू और मोर पाल पुत्र राम वीर को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही न्यायालय ने सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया।
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एडीजीसी राजेश बाबू शर्मा के मुताबिक उघैती थाना क्षेत्र के गांव हमूपुर में रहने वाली नेमवती ने 22 मई 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि उसके पति राजवीर पुत्र होरीलाल पर रंजिश के चलते गांव के ही आरोपी उदयवीर, रनवीर पुत्रगण नत्थू, मुन्नी, मोरपाल पुत्र रामवीर, वीरेश पुत्र रामप्रसाद, सुरेंद्र पुत्र रामदास ने एकराय होकर लाठी-डंडे से हमला कर दिया। बचाने आए देवर सत्यवीर को भी घायल कर दिया। ग्रामीणों को आता देख हमलावर मौके से भाग निकले। इलाज के दौरान राजवीर की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की। चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद दोषी पाते हुए कोर्ट ने सगे भाइयों उदयवीर, रनवीर पुत्रगण नत्थू और मोर पाल पुत्र राम वीर को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही न्यायालय ने सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया।
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