फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Third accused acquitted in 13-year-old murder case

Budaun News: 13 साल पुराने हत्या के मामले में तीसरा आरोपी दोषमुक्त

Sat, 19 Jul 2025 01:27 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 19 Jul 2025 01:27 AM IST
विज्ञापन
Third accused acquitted in 13-year-old murder case
बदायूं। अपर जिला न्यायाधीश ऋषि कुमार ने 13 साल पहले एक किशोर की हत्या के मामले में तीसरे आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है। इस हत्याकांड में तीन आरोपी नामजद किए गए थे। कोर्ट ने दो आरोपियों को किशोर की हत्या का दोषी पाते हुए 2024 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के अनुसार, कादरचौक निवासी रामब्रेश ने थाने पर बेटे की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि 26 जून 2012 की सुबह उनका बेटा अर्जुन (16) शौच के लिए खेत में गया था। इस बीच गांव सतीश और चंद्रपाल भी शौच के लिए गए। उन्हें कंचन, राजेंद्र व किताब सिंह गन्ने के खेत में दिखाई दिए। कुछ देर बाद तीनों ने उनके बेटे को गोली मारकर हत्या कर दी और तमंचा लहराते हुए खुन्नी नगला गांव की तरफ भाग गए। उन्होंने आरोपियों का पीछा किया, लेकिन वह जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पुलिस ने पिता की तहरीर पर कंचन, राजेंद्र सिंह व कासगंज जिले के गंजडुडवारा थानाक्षेत्र के गांव नगला बराह निवासी किताब सिंह के खिलाफ हत्या व धमकी की धारा में रिपोर्ट दर्ज की। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्यों का संकलित कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। आरोपी किताब सिंह ने अपनी फाइल अलग करा ली थी। इससे साल 2024 में कोर्ट ने कंचन और राजेंद्र को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अब कोर्ट ने किताब सिंह के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर किशोर की हत्या के आरोप में दोषमुक्त कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed