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Budaun News: ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम जांचने की प्रक्रिया हुई आसान

Thu, 08 Jan 2026 01:00 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 08 Jan 2026 01:00 AM IST
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The process of checking names in the draft voter list has been made easier.
बदायूं। जिले के मतदाता अब घर बैठे ऑनलाइन यह पता कर सकते हैं कि उनका और उनके परिवार के सदस्यों का नाम छह जनवरी को प्रकाशित ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल है या नहीं। इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के वेब पोर्टल पर विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
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अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. वैभव शर्मा ने बताया कि मतदाता को पोर्टल के मुख्य पृष्ठ पर “ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026” नाम की पॉप-अप विंडो दिखाई देगी। इसमें दिए गए “ सर्च योर नेम वाई ईपीआईसी नंबर इन डॉफ्ट इनारोल एसआईआर 2026” टैब पर क्लिक करना होगा। इसके बाद खुलने वाले पेज पर ईपीआईसी नंबर भरकर, कैप्चा डालकर सर्च बटन दबाना होगा। यदि नाम सूची में होगा तो संबंधित विधानसभा क्षेत्र, मतदान केंद्र और मतदाता सूची में क्रमांक दिखाई देगा।
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यदि नाम दर्ज नहीं होगा तो “नो रिजल्ट फाउंड” लिखा आएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. वैभव शर्मा ने बताया कि सभी मतदाता समय रहते अपना नाम अवश्य जांच लें। यदि किसी का नाम छूट गया हो या विवरण में कोई त्रुटि हो तो वे संबंधित बीएलओ, तहसील कार्यालय या निर्वाचन कार्यालय से संपर्क कर सुधार करा सकते हैं। इससे मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, पारदर्शी और अद्यतन बनाया जा सकेगा। आगामी चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न होगी।
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नाम जुड़वाने का अभी है अवसर
मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआाईआर) के बाद जिले के विधानसभा की अनंतिम सूची जारी कर दी है। इसमें जिले के 4.93 लाख मतदाता ऐसे हैं, जिनके नाम कट गए हैं। क्योंकि उनका मेल 2003 की मतदाता सूची से नहीं हो पा रहा है। इनमें कई मतदाता ऐसे है जिनके नाम कटे हैं, उनमें या तो लोगों ने फॉर्म नहीं भरे, या वह फॉर्म जमा नहीं कर पाए। उनको अब नाम जुड़वाने का अंतिम अवसर दिया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश राय ने बताया कि एसआईआर के बाद में ऐसे मतदाता जिनके नाम सूची से कट गए है या गणना फॉर्म जमा नहीं कर पाएं हैं। अब फॉर्म-6 भरकर जमा कर सकते हैं। एक जनवरी 2026 को जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है। वह नए मतदाता बनने के लिए फाॅर्म-6 भर सकते है। अनंतिम सूची के आधार पर नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 नाम में संशोधन के लिए फॉर्म-7 और नाम हटाने के लिए फॉर्म-8 भरना होगा। छह फरवरी तक अनंतिम सूची पर दावे और आपत्तियां आमंत्रित है।
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