फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   The man convicted of rape has been sentenced to 20 years of rigorous imprisonment.

Budaun News: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास

Wed, 07 Jan 2026 01:01 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 07 Jan 2026 01:01 AM IST
विज्ञापन
The man convicted of rape has been sentenced to 20 years of rigorous imprisonment.
बदायूं। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) दिनेश तिवारी ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने दोषी को 40 हजार रुपये जुर्माना भी भुगतने का आदेश दिया है। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया है। इस मामले में बिसौली कोतवाली पुलिस ने छेड़खानी में मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मामला दुष्कर्म में दर्ज कराया था।
विज्ञापन

विशेष लोक अभियोजक के अनुसार, वादी ने दो जुलाई 2019 को बिसौली कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। इसमें उसने बताया था कि उसकी 16 साल की बेटी शाम को खेत पर घास काटने गई थी। वहां घात लगाए बैठे रंजीत ने बदनीयती से उसको पकड़ लिया। उससे दुष्कर्म की कोशिश की।
विज्ञापन

शोर शराबा सुनकर लोग मौके पर आ गए। इसके बाद रंजीत भाग निकला। जब वह अपनी बेटी को लेकर जा रहा था तब ही रंजीत के छोटे भाई वालेश, हरवंश व अवनीश ने घेर कर मारा पीटा। पीड़िता ने बताया कि जब वह घास काट रही थी तब वहां पर रंजीत और सोनू आ गए। रंजीत ने उसकी इच्छा के विरुद्ध गलत काम किया। सोनू खड़ा देखता रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस मामले में न्यायालय ने बिसौली इलाके के एक गांव निवासी रंजीत पुत्र चंद्र पाल पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद उक्त आरोप में रंजीत को दोषी पाते हुए उसे 20 साल की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed