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Budaun News: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास
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बदायूं। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) दिनेश तिवारी ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने दोषी को 40 हजार रुपये जुर्माना भी भुगतने का आदेश दिया है। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया है। इस मामले में बिसौली कोतवाली पुलिस ने छेड़खानी में मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मामला दुष्कर्म में दर्ज कराया था।
विशेष लोक अभियोजक के अनुसार, वादी ने दो जुलाई 2019 को बिसौली कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। इसमें उसने बताया था कि उसकी 16 साल की बेटी शाम को खेत पर घास काटने गई थी। वहां घात लगाए बैठे रंजीत ने बदनीयती से उसको पकड़ लिया। उससे दुष्कर्म की कोशिश की।
शोर शराबा सुनकर लोग मौके पर आ गए। इसके बाद रंजीत भाग निकला। जब वह अपनी बेटी को लेकर जा रहा था तब ही रंजीत के छोटे भाई वालेश, हरवंश व अवनीश ने घेर कर मारा पीटा। पीड़िता ने बताया कि जब वह घास काट रही थी तब वहां पर रंजीत और सोनू आ गए। रंजीत ने उसकी इच्छा के विरुद्ध गलत काम किया। सोनू खड़ा देखता रहा।
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इस मामले में न्यायालय ने बिसौली इलाके के एक गांव निवासी रंजीत पुत्र चंद्र पाल पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद उक्त आरोप में रंजीत को दोषी पाते हुए उसे 20 साल की सजा सुनाई है।
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विशेष लोक अभियोजक के अनुसार, वादी ने दो जुलाई 2019 को बिसौली कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। इसमें उसने बताया था कि उसकी 16 साल की बेटी शाम को खेत पर घास काटने गई थी। वहां घात लगाए बैठे रंजीत ने बदनीयती से उसको पकड़ लिया। उससे दुष्कर्म की कोशिश की।
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शोर शराबा सुनकर लोग मौके पर आ गए। इसके बाद रंजीत भाग निकला। जब वह अपनी बेटी को लेकर जा रहा था तब ही रंजीत के छोटे भाई वालेश, हरवंश व अवनीश ने घेर कर मारा पीटा। पीड़िता ने बताया कि जब वह घास काट रही थी तब वहां पर रंजीत और सोनू आ गए। रंजीत ने उसकी इच्छा के विरुद्ध गलत काम किया। सोनू खड़ा देखता रहा।
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इस मामले में न्यायालय ने बिसौली इलाके के एक गांव निवासी रंजीत पुत्र चंद्र पाल पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद उक्त आरोप में रंजीत को दोषी पाते हुए उसे 20 साल की सजा सुनाई है।