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Budaun News: लूट के आरोपी को चार साल की कैद के साथ पांच हजार रुपये का जुर्माना
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बदायूं। चार साल पुराने लूट के मामले में आरोपी साजिद रजा को अपर सत्र न्यायाधीश कुमारी रिंकू ने शनिवार को दोषी करार दिया। उसे चार साल की सजा के साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
बिल्सी थाना क्षेत्र व कस्बे के मोहल्ला नंबर आठ साहबगंज निवासी हरिओम माहेश्वरी ने 20 जनवरी 2021 को थाना पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि उसकी मां राजवती माहेश्वरी शाम करीब पांच बजे अपने दामाद आशीष माहेश्वरी के घर मोहल्ला नंबर छह से घर लौट रहीं थीं।
जब वह मोहल्ले में सरकारी टयूबवेल के पास पहुंचीं तभी एक बाइक पर सवार तीन लोग आ गए और मां के कुंडल लूटकर भाग गए। शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। हालांकि तब तक बदमाश भाग चुके थे। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की।
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विवेचना में सामने आया कि कस्बे निवासी साजिद पुत्र जफरुद्दीन ने महिला के कुंडल लूटे थे। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। 17 जनवरी 2024 को आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। शनिवार को न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई, साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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बिल्सी थाना क्षेत्र व कस्बे के मोहल्ला नंबर आठ साहबगंज निवासी हरिओम माहेश्वरी ने 20 जनवरी 2021 को थाना पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि उसकी मां राजवती माहेश्वरी शाम करीब पांच बजे अपने दामाद आशीष माहेश्वरी के घर मोहल्ला नंबर छह से घर लौट रहीं थीं।
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जब वह मोहल्ले में सरकारी टयूबवेल के पास पहुंचीं तभी एक बाइक पर सवार तीन लोग आ गए और मां के कुंडल लूटकर भाग गए। शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। हालांकि तब तक बदमाश भाग चुके थे। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की।
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विवेचना में सामने आया कि कस्बे निवासी साजिद पुत्र जफरुद्दीन ने महिला के कुंडल लूटे थे। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। 17 जनवरी 2024 को आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। शनिवार को न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई, साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।