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Budaun News: हत्या के प्रयास में तीन भाइयों को सात-सात साल का कारावास
Wed, 04 Sep 2024 05:02 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
Updated Wed, 04 Sep 2024 05:02 AM IST
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बदायूं। हत्या के प्रयास में 13 साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट रिंकू जिंदल ने तीन आरोपी सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही 24- 24 हजार के जुर्माना भी लगाया है।
जरीफनगर थाना क्षेत्र के गांव समसपुर गंग निवासी शैतान सिंह ने सात फरवरी 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि करीब दिन के 11 बजे उसके पिता विद्याराम भाई रमेश व साहब सिंह तथा परिवार के अन्य लोग खेत पर थे। तभी गांव के ही श्योराज, नरेश, राधे और ओमकार पुत्रगण चंद्र पाल अपने हाथों में तमंचे व लाठी डंडे लेकर आ गए।
गाली-गलौच करने लगे और जान से मारने की नीयत से फायर किए तथा लाठी डंडो से मारा पीटा। पुलिस न विवेचना करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। मंगलवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। एडीजीसी तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद तीन भाइयों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। वहीं एक भाई राधे की विचारण के दौरान ही मौत हो गई थी। संवाद
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जरीफनगर थाना क्षेत्र के गांव समसपुर गंग निवासी शैतान सिंह ने सात फरवरी 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि करीब दिन के 11 बजे उसके पिता विद्याराम भाई रमेश व साहब सिंह तथा परिवार के अन्य लोग खेत पर थे। तभी गांव के ही श्योराज, नरेश, राधे और ओमकार पुत्रगण चंद्र पाल अपने हाथों में तमंचे व लाठी डंडे लेकर आ गए।
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गाली-गलौच करने लगे और जान से मारने की नीयत से फायर किए तथा लाठी डंडो से मारा पीटा। पुलिस न विवेचना करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। मंगलवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। एडीजीसी तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद तीन भाइयों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। वहीं एक भाई राधे की विचारण के दौरान ही मौत हो गई थी। संवाद
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