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Budaun News: खनन में लगे सात ओवरलोड वाहन सीज, चार लाख रुपये वसूला जुर्माना
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एआरटीओ द्वारा सीज की गई रोडवेज अनुबंधित बस। स्रोत- विभाग
बदायूं। जिले में ओवरलोड एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध मंगलवार को विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान बजरी, बजरपुट एवं गिट्टी के खनन में उपयोग किए जा रहे सात ओवरलोड वाहनों को थाना बिसौली में सीज किया गया। कार्रवाई के तहत संबंधित वाहन स्वामियों से चार लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।
अभियान के दौरान परिवहन विभाग की टीम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले अन्य वाहनों पर भी कड़ी कार्रवाई की। मोटरसाइकिल में अवैध रूप से मॉडिफाइड साइलेंसर लगाए जाने के मामले में एक दोपहिया वाहन को भी सीज किया गया। जांच के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम बदायूं की एक अनुबंधित बस (संख्या यूपी-24 टी-1107) भी नियमों के उल्लंघन में पकड़ी गई।
बस का बीमा व फिटनेस प्रमाणपत्र समाप्त पाया गया, साथ ही वर्ष 2024 से वाहन कर बकाया था। इस पर कार्रवाई करते हुए बस को परिवहन कार्यालय में बंद कर दिया गया। एआरटीओ प्रवर्तन हरिओम ने बताया कि यदि कोई भी वाहन बिना वैध बीमा, फिटनेस अथवा ओवरलोड अवस्था में संचालित पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध तत्काल और कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वाहन स्वामियों से अपील की कि वे निर्धारित मानकों का पालन करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई से बचना संभव नहीं होगा।
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अभियान के दौरान परिवहन विभाग की टीम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले अन्य वाहनों पर भी कड़ी कार्रवाई की। मोटरसाइकिल में अवैध रूप से मॉडिफाइड साइलेंसर लगाए जाने के मामले में एक दोपहिया वाहन को भी सीज किया गया। जांच के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम बदायूं की एक अनुबंधित बस (संख्या यूपी-24 टी-1107) भी नियमों के उल्लंघन में पकड़ी गई।
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बस का बीमा व फिटनेस प्रमाणपत्र समाप्त पाया गया, साथ ही वर्ष 2024 से वाहन कर बकाया था। इस पर कार्रवाई करते हुए बस को परिवहन कार्यालय में बंद कर दिया गया। एआरटीओ प्रवर्तन हरिओम ने बताया कि यदि कोई भी वाहन बिना वैध बीमा, फिटनेस अथवा ओवरलोड अवस्था में संचालित पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध तत्काल और कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वाहन स्वामियों से अपील की कि वे निर्धारित मानकों का पालन करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई से बचना संभव नहीं होगा।
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