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बिसौली तहसील क्षेत्र में धारा 144 लागू
बदायूं ब्यूरो
Updated Mon, 19 Dec 2016 11:30 PM IST
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बिसौली तहसील क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 31 दिसंबर तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी गई है। उप जिला मजिस्ट्रेट बिसौली राम दत्त राम ने बताया कि तहसील बिसौली की सीमा में प्रवेश, निवास एवं विचरण करने वाले लोगों पर निषेधाज्ञा आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसके अंतर्गत कोई भी किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री, गोला बारूद, लाठी, डंडा लेकर न तो भ्रमण करेगा और न ही उसका प्रदर्शन करेगा। बिना अनुमति के पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह को एकत्रित भी नहीं किया जाएगा। इन आदेशों की अवहेलना भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।