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Budaun News: सड़क दुर्घटना बीमा क्लेम का आवेदन निरस्त, लोक अदालत में वाद दायर
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बदायूं। मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना योजना में आवेदन निरस्त किए जाने के मामले में पीड़िता ने स्थायी लोक अदालत में वाद दायर किया है। कोर्ट ने एसडीएम दातागंज समेत अन्य अफसरों को नोटिस जारी किया है। उन्हें 30 मार्च को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं।
दातागंज तहसील क्षेत्र के गांव झुकसा कुसुमा देवी ने छह मार्च को वाद दायर किया था। उन्होंने बताया कि उनके बेटे अखिलेंद्र कुमार शर्मा की 21 दिसंबर 2024 को सड़क हादसे में मौत हो गई थी। वह शाहजहांपुर से लौट रहे थे कि जैतीपुर के पास हादसा हो गया था। उनका बेटा पिता की जमीन पर खेती करके परिवार का पालन पोषण किया करता था। बेटे की मौत के बाद उसके सामने रोजी-रोटी की समस्या खड़ी हो गई है।
उन्होंने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में तीन अप्रैल 2025 को आवेदन किया था। 15 मई को आवेदन के बारे में हल्का लेखपाल, तहसीलदार दातागंज से कार्यालय जाकर जानकारी ली तो बताया गया कि उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया है।
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आवेदन जिलाधिकारी कार्यालय से अस्वीकृत आदेश में एसडीएम दातागंज ने जांच की और लिखा कि मृतक के पास अपनी भूमि नहीं है। वह बरेली में रहते थे। पीड़िता का आरोप है उसके परिवार का कोई सदस्य बरेली में नहीं रहता। उसने वाद दायर करते हुए मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना योजना के तहत पांच लाख रुपये ब्याज सहित दिलाने के साथ ही 25 हजार रुपये अधिवक्ता का खर्च दिलाने की मांग की है। अब मामला स्थायी लोक अदालत में चल रहा है।
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दातागंज तहसील क्षेत्र के गांव झुकसा कुसुमा देवी ने छह मार्च को वाद दायर किया था। उन्होंने बताया कि उनके बेटे अखिलेंद्र कुमार शर्मा की 21 दिसंबर 2024 को सड़क हादसे में मौत हो गई थी। वह शाहजहांपुर से लौट रहे थे कि जैतीपुर के पास हादसा हो गया था। उनका बेटा पिता की जमीन पर खेती करके परिवार का पालन पोषण किया करता था। बेटे की मौत के बाद उसके सामने रोजी-रोटी की समस्या खड़ी हो गई है।
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उन्होंने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में तीन अप्रैल 2025 को आवेदन किया था। 15 मई को आवेदन के बारे में हल्का लेखपाल, तहसीलदार दातागंज से कार्यालय जाकर जानकारी ली तो बताया गया कि उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया है।
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आवेदन जिलाधिकारी कार्यालय से अस्वीकृत आदेश में एसडीएम दातागंज ने जांच की और लिखा कि मृतक के पास अपनी भूमि नहीं है। वह बरेली में रहते थे। पीड़िता का आरोप है उसके परिवार का कोई सदस्य बरेली में नहीं रहता। उसने वाद दायर करते हुए मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना योजना के तहत पांच लाख रुपये ब्याज सहित दिलाने के साथ ही 25 हजार रुपये अधिवक्ता का खर्च दिलाने की मांग की है। अब मामला स्थायी लोक अदालत में चल रहा है।