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दूसरे चरण का पंचायत चुनाव आज

Mon, 12 Oct 2015 07:51 PM IST
अमर उजाला, बदायूं
अमर उजाला, बदायूं Updated Mon, 12 Oct 2015 07:51 PM IST
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polling
सुबह ठीक सात बजे शुरू हो जाएगा मतदान
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बदायूं। डीएम ने सभी मतदान कार्मिकों को भी हिदायत दी है कि अपने डयूटी स्थल पर ही रात्रि विश्राम करें और ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कार्रवाई के लिए विवश होना पड़े। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर निश्चित समय प्रात: सात बजे मतदान शुरू हो जाना चाहिए। एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मतदान के दिन सभी के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाए और शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग न करने वालों के साथ कोई रियायत न बरती जाए।

बैरियर पर होगी तलाशी
बदायूं। मतदान क्षेत्र की सीमाओं में बनाए गए सभी बैरियर पर सघन चेकिंग की जाएगी। जिलाधिकारी, एसएसपी ने चारों ब्लाकों में बनाए गए स्ट्रांग रूम और उसकी सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया और मतपेटिकाओं को खोल, बंदकर देखा कि वह सही कार्य कर रही हैं अथवा नहीं।
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एक नजर
कुल 1763 प्रत्याशी चुनाव मैदान में।
0 क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों को प्रत्याशी
ब्लाक कादरचौक 360
ब्लाक उझानी 432
ब्लाक सलारपुर 344
ब्लाक जगत में 388
0 जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 19 वार्डों पर मतदान होगा।
0 जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 239 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा।


चुनाव क्षेत्र में बंद रहेंगे प्रतिष्ठान
बदायूं। 13 अक्तूबर मतदान दिवस को ब्लाक उझानी, कादरचौक, जगत एवं सलारपुर के मतदान क्षेत्रों में सभी वाणिज्यिक अधिष्ठान बन्द रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट शंभू नाथ ने कहा है कि मतदान क्षेत्रों में वाणिज्यक अधिष्ठान अन्तर्गत यदि सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन नहीं है तो भी मतदान का दिन बंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
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निर्वाचन क्षेत्रों में रहेगा अवकाश
बदायूं। जिला एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के मतदान को दृष्टिगत रखते हुए ब्लाक कादरचौक, उझानी, सलारपुर एवं जगत के मतदान क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट शंभू नाथ ने कहा है कि निर्वाचन क्षेत्रों में निगोशिएबुल इन्स्ट्रमेंट एक्ट 1881 की धारा 25 के तहत निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।


यह मान्य होंगे पहचान पत्र के नाम पर
बदायूं। वोट डालने जा रहे हैं तो अपने साथ मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाईसेंस, आद्यतन फोटोयुक्त किसान बही, फोटोयुक्त विकलांग प्रमाण पत्र, मनरेगा का जॉब कार्ड, केंद्र, राज्य और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, स्थानीय निकाय, पब्लिक लिमिटेड द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र आदि में से कोई भी एक अपने साथ जरूर ले जाएं अन्यथा मतदान नहीं कर सकेेंगे। किसी अभिलेख में परिवार के अन्य सदस्यों के नाम शामिल न होने पर परिवार के मुखिया की पहचान पूरा परिवार वोटिंग कर सकता है लेकिन मतदान को सबको साथ आना होगा।
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