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सूचनाएं न देने पर सीएमओ पर जुर्माना
बदायूं
Updated Thu, 12 Mar 2015 12:37 AM IST
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सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचनाएं न देने पर सूचना आयोग ने सीएमओ पर प्रतिदिन के हिसाब से 250 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की कटौती सीएमओ के वेतन से की जाएगी।
बिल्सी के मोहल्ला नंबर आठ निवासी इशहाक रजा नूरी ने स्वास्थ्य विभाग के सूचना अधिकारी सीएमओ बदायूं से कुछ सूचनाएं मांगी थीं। तय समय पर यह सूचनाएं नहीं मिलीं। इस पर नूरी ने शिकायत राज्य सूचना आयोग से की। राज्य सूचना आयोग ने छह जनवरी को सीएमओ पर सूचनाएं न देने तक प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना लगाया। सुनवाई के लिए 10 मार्च तय की। 10 मार्च को भी सीएमओ की ओर से रखे गए पक्ष से सूचना आयोग संतुष्ट नहीं हुआ।
इधर, सीएमओ डॉ. दीपक सक्सेना ने कहा है कि जो भी सूचनाएं मांगी गईं थीं वो दे दी गई हैं। सूचनाएं मांगने वाले को पूरी तरह से संतुष्ट किया जाएगा।
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बिल्सी के मोहल्ला नंबर आठ निवासी इशहाक रजा नूरी ने स्वास्थ्य विभाग के सूचना अधिकारी सीएमओ बदायूं से कुछ सूचनाएं मांगी थीं। तय समय पर यह सूचनाएं नहीं मिलीं। इस पर नूरी ने शिकायत राज्य सूचना आयोग से की। राज्य सूचना आयोग ने छह जनवरी को सीएमओ पर सूचनाएं न देने तक प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना लगाया। सुनवाई के लिए 10 मार्च तय की। 10 मार्च को भी सीएमओ की ओर से रखे गए पक्ष से सूचना आयोग संतुष्ट नहीं हुआ।
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इधर, सीएमओ डॉ. दीपक सक्सेना ने कहा है कि जो भी सूचनाएं मांगी गईं थीं वो दे दी गई हैं। सूचनाएं मांगने वाले को पूरी तरह से संतुष्ट किया जाएगा।