फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Patiala House Court accepted the petition in student Najeeb's case, mother said- I want my son

Budaun News: छात्र नजीब मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने याचिका की स्वीकार, मां बोली-मुझे मेरा बेटा चाहिए

Wed, 02 Jul 2025 01:20 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 02 Jul 2025 01:20 AM IST
विज्ञापन
Patiala House Court accepted the petition in student Najeeb's case, mother said- I want my son
घर पर बैठी छात्र नजीब की मां फातिमा नफीस व चाचा अनीश। संवाद
बदायूं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) दिल्ली से नौ साल पहले लापता एमएससी के छात्र नजीब अहमद के मामले में दिल्ली की कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। इसको लेकर नजीब की मां ने पटियाला कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। नजीब की मां फातिमा नफीस ने बताया कि वह बेटे को पाने के लिए तब तक सरकारी तंत्र से लड़ेगी, जब तक उनका बेटे नहीं मिल जाता है। इसके लिए वह सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगी। उन्हें बस अपना बेटा चाहिए।
विज्ञापन


बदायूं शहर के मुहल्ला वेदोटोला निवासी नजीब अहमद दिल्ली के जेएनयू में एमएससी प्रथम वर्ष का छात्र थे। उन्हें वहां पढ़ाई करते हुए महज छह महीने ही बीते थे कि 15 अक्टूबर 2016 को हॉस्टल से लापता हो गए। मां फातिमा नफीस ने बताया कि बेटे ने उन्हें फोन पर बताया था कि उसका व दूसरे गुट के छात्रों से विवाद हो गया है। बेटे ने उन्हें दिल्ली बुलाया था। वह उसी दिन बदायूं से दिल्ली के लिए रवाना हो गई थी।
विज्ञापन

दिल्ली के आनंद बिहार बस स्टैंड पर मां और बेटे की आखिरी बार बात हुई थी, लेकिन जब वह हॉस्टल पहुंची तो नजीब नहीं था। उनका मोबाइल हॉस्टल के कमरे में था। चप्पल सीढि़यों पर पड़ी थी। इसके बाद मां दिल्ली के बसंतकुंज थाने पहुंची। जहां उन्होंने बेटे के अपहरण की आशंका को लेकर पुलिस को तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने कहा था कि अगर वह आरोपियों के खिलाफ नामजद शिकायत देती तो वह नजीब को तलाश कर लेंगे। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके बाद नजीब की तलाश को लेकर परिजनों व छात्रों संगठनों ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन किए। इसके बाद इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस से हटाकर सीबीआई को सौंप दी गई थी। सीबीआई ने मामले की जांच की। सीबीआई कई बार बदायूं भी आई, लेकिन नजीब का कोई सुराग नहीं लग सका। 2018 में सीबीआई ने जांच बंद करते हुए क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी थी, लेकिन मां फातिमा नफीस ने कोर्ट में फिर से याचिका दायर कर दोबारा से बेटे की तलाश करने की मांग की थी। इसके बाद फिर से जांच शुरू की गई। सीबीआई को नजीब को लेकर कुछ हासिल नहीं हुआ। इसके चलते अब कोर्ट ने उसी क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है।

मां फातिमा नफीस ने बताया कि उन्होंने बेटे को पाने के लिए नौ वर्ष तक संघर्ष किया। वह ऐसे हार नहीं मान सकती है। वह आखिरी सांस तक बेटे को हासिल करने के लिए कोर्ट के दरवाजे जाती रहेगी। इसके लिए उन्होंने अब दिल्ली की पटियाला कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। यहां सुनवाई में वह कोर्ट से अपने बेटे की तलाश व आरोपियों पर कार्रवाई की मांग करेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed