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Budaun News: सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को 3.14 लाख रुपये देने का आदेश
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बदायूं। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष संजीव यादव ने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ और स्थानीय शाखा को 3 लाख 14 हजार 10 रुपये परिवादी को देने का आदेश पारित किया है। कहा है कि वादी को जो धनराशि दी जाएगी उस पर भुगतान की तिथि से छह प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। साथ ही दो हजार पांच सौ रुपये वाद व्यय का भी भुगतान करना होगा।
सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के मोहल्ला जवाहरपुरी निवासी गोपेश शर्मा ने 28 जून 2022 को उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया गया था। बताया था कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में अलग-अलग तिथियों पर 2.70 लाख रुपये की धनराशि गैस एजेंसी के सामने सुदर्शन मार्केट वाली शाखा पर दिनांक 30 जुलाई 2016 को जमा की थी। 18 माह की अवधी पूरी होने पर 3 लाख 14 हजार 10 रुपये का भुगतान होना था, जिसकी परिपक्वता 18 महीने बाद 30 जनवरी 2018 को हो गई थी।
परिवादी ने जब अपनी धनराशि प्राप्त करने के लिए आवेदन किया तब कंपनी के अधिकारियों ने कहा की परिपक्वता तिथि बढ़ा दी गई है, फिर भी भुगतान नहीं किया। इस तरह कंपनी ने भुगतान ना करके सेवा में कमी की है। तब परिवादी ने अपने अधिवक्ता पंकज शुक्ल के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया। कंपनी को तामीला होने के बाद भी कोई कंपनी की ओर से प्रस्तुत नहीं हुआ। परिवादी अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद अध्यक्ष संजीव यादव ने एक पक्षीय आदेश दिया कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड परिवादी को छह प्रतिशत ब्याज की दर से भुगतान करने का आदेश दिया है।
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सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के मोहल्ला जवाहरपुरी निवासी गोपेश शर्मा ने 28 जून 2022 को उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया गया था। बताया था कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में अलग-अलग तिथियों पर 2.70 लाख रुपये की धनराशि गैस एजेंसी के सामने सुदर्शन मार्केट वाली शाखा पर दिनांक 30 जुलाई 2016 को जमा की थी। 18 माह की अवधी पूरी होने पर 3 लाख 14 हजार 10 रुपये का भुगतान होना था, जिसकी परिपक्वता 18 महीने बाद 30 जनवरी 2018 को हो गई थी।
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परिवादी ने जब अपनी धनराशि प्राप्त करने के लिए आवेदन किया तब कंपनी के अधिकारियों ने कहा की परिपक्वता तिथि बढ़ा दी गई है, फिर भी भुगतान नहीं किया। इस तरह कंपनी ने भुगतान ना करके सेवा में कमी की है। तब परिवादी ने अपने अधिवक्ता पंकज शुक्ल के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया। कंपनी को तामीला होने के बाद भी कोई कंपनी की ओर से प्रस्तुत नहीं हुआ। परिवादी अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद अध्यक्ष संजीव यादव ने एक पक्षीय आदेश दिया कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड परिवादी को छह प्रतिशत ब्याज की दर से भुगतान करने का आदेश दिया है।
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