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Budaun News: हत्या के केस में एक को दोषी आजीवन कैद, छह दोषमुक्त किए
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बदायूं। अपर सत्र न्यायाधीश कु. रिंकू की कोर्ट ने स्कॉर्पियो कार से बाइक सवार दो लोगों को कुचलकर उनकी हत्या करने के मामले में एक आरोपी सुभाष पुत्र मोहर सिंह निवासी मोहव्वे अलीपुर चिचैटा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी डाला। वहीं, कोर्ट ने केस में नामजद छह अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
अभियोजन के अनुसार, इस्लामनगर थाना क्षेत्र के मोहव्वे अलीपुर चिचैटा निवासी अजेंद्र पाल पुत्र ओमकार सिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि उसका सगा भाई आर्येंद्र पाल सिंह 5 अगस्त 2021 की शाम करीब 5 बजे गांव से गौरव के साथ बाइक से इस्लामनगर जा रहा था। बिसौली रोड पर कंधरपुर व लभारी के बीच दोनों बाइक से पहुंचे थे।
इस दौरान सामने से इस्लामनगर की ओर एक स्कार्पियो कार आ रही थी। उसे सुभाष पुत्र मोहर सिंह चला रहा था। उसके साथ कार में रामभान पुत्र मोहर सिंह, आशीष पुत्र सुभाष सिंह, विनय पुत्र रामभान सिंह, प्रेमपाल पुत्र इंद्रपाल, सुरेंद्र पुत्र भगवंत सिंह, नरेंद्र पुत्र भगवंत निवासी मोहव्वे अलीपुर चिचैटा बैठे थे।
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आरोप था कि सभी ने एक राय होकर बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में भाई आर्येंद्र और गौरव गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के लिए बरेली ले जाते समय दोनों की मृत्यु हो गई। उपरोक्त सभी लोग तालाब में मछली पालन को लेकर रंजिश मानते थे।
थाना इस्लामनगर पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध हत्या सहित अन्य आरोपों में केस दर्ज किया। विवेचना कर विवेचक निरीक्षक बच्चू सिंह ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मॉनीटरिंग सेल व पैरोकार ने कोर्ट में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्रवाई संपन्न कराई। सोमवार को कोर्ट ने दोषसिद्ध सुभाष को हत्या केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं कोर्ट ने अभियुक्त रामभान, आशीष, विनय, प्रेमपाल, सुरेन्द्र व नरेंद्र को दोषमुक्त कर दिया।
नीलकंठ महादेव-जामा मस्जिद केस की सुनवाई अब 19 को
बदायूं। नीलकंठ महादेव-जामा मस्जिद मामले में दर्ज केस में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी। मामले में दोनों पक्षों की ओर से पहले ही कई दलीलें और दस्तावेज प्रस्तुत किए जा चुके हैं।
मुस्लिम पक्षकार की ओर से पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश न्यायालय में दाखिल किया गया था। इस पर हिंदू पक्षकार की ओर से दाखिल आदेश की प्रति पर आपत्ति जताई गई। उन्होंने कहा कि पेश की गई प्रति सत्यापित नहीं है। बता दें कि यह मामला वर्ष 2022 से अदालत में विचाराधीन है। मामले में नीलकंठ महादेव पक्ष की ओर से जामा मस्जिद की जगह पहले मंदिर होने का दावा किया गया है, जबकि इंतजामिया कमेटी इस दावे का विरोध करती रही है। संवाद
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अभियोजन के अनुसार, इस्लामनगर थाना क्षेत्र के मोहव्वे अलीपुर चिचैटा निवासी अजेंद्र पाल पुत्र ओमकार सिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि उसका सगा भाई आर्येंद्र पाल सिंह 5 अगस्त 2021 की शाम करीब 5 बजे गांव से गौरव के साथ बाइक से इस्लामनगर जा रहा था। बिसौली रोड पर कंधरपुर व लभारी के बीच दोनों बाइक से पहुंचे थे।
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इस दौरान सामने से इस्लामनगर की ओर एक स्कार्पियो कार आ रही थी। उसे सुभाष पुत्र मोहर सिंह चला रहा था। उसके साथ कार में रामभान पुत्र मोहर सिंह, आशीष पुत्र सुभाष सिंह, विनय पुत्र रामभान सिंह, प्रेमपाल पुत्र इंद्रपाल, सुरेंद्र पुत्र भगवंत सिंह, नरेंद्र पुत्र भगवंत निवासी मोहव्वे अलीपुर चिचैटा बैठे थे।
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आरोप था कि सभी ने एक राय होकर बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में भाई आर्येंद्र और गौरव गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के लिए बरेली ले जाते समय दोनों की मृत्यु हो गई। उपरोक्त सभी लोग तालाब में मछली पालन को लेकर रंजिश मानते थे।
थाना इस्लामनगर पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध हत्या सहित अन्य आरोपों में केस दर्ज किया। विवेचना कर विवेचक निरीक्षक बच्चू सिंह ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मॉनीटरिंग सेल व पैरोकार ने कोर्ट में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्रवाई संपन्न कराई। सोमवार को कोर्ट ने दोषसिद्ध सुभाष को हत्या केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं कोर्ट ने अभियुक्त रामभान, आशीष, विनय, प्रेमपाल, सुरेन्द्र व नरेंद्र को दोषमुक्त कर दिया।
नीलकंठ महादेव-जामा मस्जिद केस की सुनवाई अब 19 को
बदायूं। नीलकंठ महादेव-जामा मस्जिद मामले में दर्ज केस में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी। मामले में दोनों पक्षों की ओर से पहले ही कई दलीलें और दस्तावेज प्रस्तुत किए जा चुके हैं।
मुस्लिम पक्षकार की ओर से पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश न्यायालय में दाखिल किया गया था। इस पर हिंदू पक्षकार की ओर से दाखिल आदेश की प्रति पर आपत्ति जताई गई। उन्होंने कहा कि पेश की गई प्रति सत्यापित नहीं है। बता दें कि यह मामला वर्ष 2022 से अदालत में विचाराधीन है। मामले में नीलकंठ महादेव पक्ष की ओर से जामा मस्जिद की जगह पहले मंदिर होने का दावा किया गया है, जबकि इंतजामिया कमेटी इस दावे का विरोध करती रही है। संवाद