फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Not a single hotel operator in the city took permission for the party.

Budaun News: शहर में एक भी होटल संचालक ने नहीं ली पार्टी की परमिशन

Tue, 30 Dec 2025 11:49 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Tue, 30 Dec 2025 11:49 PM IST
विज्ञापन
Not a single hotel operator in the city took permission for the party.
बदायूं। शहर में 24 होटल समेत जिले भर सौ से अधिक होटल व रेस्टोरेंट संचालित हो रहे हैं। लेकिन, मंगलवार शाम तक किसी होटल संचालक ने शराब पार्टी के लिए लाइसेंस नहीं लिया है।
विज्ञापन


नए साल के जश्न में यदि आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ शराब पार्टी करने की योजना बना रहे हैं तो आपको अस्थायी लाइसेंस लेना होगा। बिना अस्थायी लाइसेंस के शराब परोसना आपको भारी पड़ सकता है। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि घर हो या होटल आयोजन में शराब परोसने के लिए विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर अस्थायी लाइसेंस लेना अनिवार्य है। ऐसा न करने वालों के खिलाफ विभाग की ओर से जुर्माना और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन


जिला आबकारी अधिकारी विजय चौहान ने बताया कि आयोजनों में शराब परोसने के लिए लाइसेंस को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी घरेलू पार्टी की है। इसमें यदि आप अपने घर पर सीमित लोगों के साथ पार्टी कर रहे हैं तो इसके लिए लाइसेंस का शुल्क 1,000 रुपये निर्धारित किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


दूसरी श्रेणी में सामुदायिक आयोजन के तहत होटल, रेस्टोरेंट, सामुदायिक हॉल या किसी बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान में पार्टी के लिए 11,000 रुपये का शुल्क देना होगा। ये दोनों ही श्रेणियों के लाइसेंस केवल एक दिन (आयोजन की तिथि) के लिए वैध होंगे।
--------------------------

मात्र एक मिनट में प्राप्त करें ऑनलाइन लाइसेंस
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को बेहद सरल है। आवेदक घर बैठे मात्र एक मिनट में अपना परमिट प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले विभाग की आधिकारिक वेबसाइट excise.up.gov.in पर जाएं। वेबसाइट खुलने के बाद लाइसेंस सेक्शन में जाकर एफएल-11 फॉर्म का चयन करें। फॉर्म में मांगी गई समस्त जानकारी जैसे स्थान, तिथि और व्यक्तिगत विवरण सही-सही भरें। फॉर्म सबमिट करने और निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के एक मिनट के भीतर लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।

------------------------
दो दिन 11 बजे तक खुलेंगी शराब की दुकानें

-30 और 31 दिसंबर को शराब की दुकानें रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। इसके बाद एक जनवरी से पुराने समय पर ही दुकानें खुलेंगी।
-----------------------

कोट,

जिले में किसी होटल संचालक ने लाइसेंस नहीं लिया है। सिटी मॉल में मात्र दो लाइसेंस लिए गए हैं। बिना लाइसेंस शराब पार्टी कराने वाले संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुरेश सिंह पाल, सिटी मजिस्ट्रेट
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed