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Budaun News: पॉक्सो एक्ट में एक दोषी को आजीवन कारावास

Sun, 05 Feb 2023 12:23 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 05 Feb 2023 12:23 AM IST
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NA
बदायूं। करीब छह साल पुराने किशोरी को बहलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुजरिम पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले के सह अभियुक्त सगे भाई को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया है।थाना मूसाझाग क्षेत्र के गांव निवासी एक व्यक्ति ने 12 मार्च 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक दो दिन पहले थाना दातागंज के गांव अंधरऊ निवासी अमरपाल और सेवाराम पुत्रगण मुन्नालाल व प्रकाश पुत्र गोकिल उसकी नाबालिग पुत्री को बहलाकर ले गए। पुलिस ने सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। इसके बाद अमरपाल और सेवाराम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई।
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मुकदमे के दौरान पीड़ित किशोरी ने अमरपाल पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह वर्मा, अमोल जौहरी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस को सुना। कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में अमरपाल को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि सेवाराम को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।
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