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Budaun News: आचार संहिता उल्लंघन मामले में सांसद धर्मेंद्र यादव समेत 29 लोग दोषमुक्त
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सांसद धमेंद्र यादव।
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बदायूं। आजमगढ़ के सपा सांसद धर्मेंद्र यादव समेत 29 लोग चुनाव की आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप से बरी हो गए हैं। सिविल जज सीनियर डिवीजन लीलू सिंह की एमपी एमएलए कोर्ट में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला विचाराधीन था। इस पर शुक्रवार को अदालत का फैसला आया है।
साल 2022 के विधानसभा चुनाव के समय तत्कालीन एसडीएम सदर सुखलाल प्रसाद वर्मा ने आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था। चुनाव के समय शहर के एक लॉन में शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को बुलाया गया था।
पुलिस ने इसी आरोप के साथ धर्मेंद्र यादव समेत 29 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। तब से मामला कोर्ट में चल रहा है। आरोप संशोधन के बाद पत्रावली बहस में लग गई थी। इसमें अभियोजन पक्ष ने अपनी बहस पूरी कर दी थी। बचाव पक्ष ने शुक्रवार को बहस की, जिसे सुनने क बाद न्यायाधीश ने सांसद धर्मेंद्र यादव समेत सभी 29 लोगों को निर्दोष करार देते हुए बरी करने का आदेश दिया है।
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धर्मेंद्र यादव के साथ यह आरोपी हुए बरी
रईस अहमद, फकरे अहमद नकवी उर्फ सोबी, रावेंद्र सिंह यादव, सतीश चंद्र, फूल बानो, विनोद राठौर, राजीव कुमार सिंह, अवनीत सक्सेना, दिनेश चौधरी, मुनेंद्र पाल सिंह, रामवीर सिंह, अजमत अली, सुनील यादव, वचन सिंह, बाबू सिंह, बृजपाल सिंह शाक्य, राम बालक राम, अनेक पाल यादव, मनोज कश्यप,ऐल्कार सिंह यादव, चरन सिंह सागर, फिरोज, आनंद कुमार मौर्य, जितेंद्र शर्मा, शैलेंद्र सिंह राजपूत, वीरेंद्र सिंह, सत्येंद्र पाल सिंह और रंजीत यादव।
अब विवेचक कार्रवाई के घेरे में
अदालत ने धर्मेेंद्र यादव समेत 29 लोगोंं को दोषमुक्त करने के साथ विवेचक भानुप्रताप के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा है। आदेश में कहा गया है कि अन्य अधिकारियों व विवेचकों की भूमिका की जांच के लिए सक्षम अधिकारियों को निर्णय की प्रति प्रेषित की जाए। निर्णय की प्रति आईजी, एसएसपी, डीजीपी अभियोजन लखनऊ व प्रमुख सचिव को भेजी गई है। आदेश में एसएसपी से कहा गया है कि 15 दिन में कार्रवाई से अवगत कराएं।
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साल 2022 के विधानसभा चुनाव के समय तत्कालीन एसडीएम सदर सुखलाल प्रसाद वर्मा ने आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था। चुनाव के समय शहर के एक लॉन में शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को बुलाया गया था।
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पुलिस ने इसी आरोप के साथ धर्मेंद्र यादव समेत 29 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। तब से मामला कोर्ट में चल रहा है। आरोप संशोधन के बाद पत्रावली बहस में लग गई थी। इसमें अभियोजन पक्ष ने अपनी बहस पूरी कर दी थी। बचाव पक्ष ने शुक्रवार को बहस की, जिसे सुनने क बाद न्यायाधीश ने सांसद धर्मेंद्र यादव समेत सभी 29 लोगों को निर्दोष करार देते हुए बरी करने का आदेश दिया है।
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धर्मेंद्र यादव के साथ यह आरोपी हुए बरी
रईस अहमद, फकरे अहमद नकवी उर्फ सोबी, रावेंद्र सिंह यादव, सतीश चंद्र, फूल बानो, विनोद राठौर, राजीव कुमार सिंह, अवनीत सक्सेना, दिनेश चौधरी, मुनेंद्र पाल सिंह, रामवीर सिंह, अजमत अली, सुनील यादव, वचन सिंह, बाबू सिंह, बृजपाल सिंह शाक्य, राम बालक राम, अनेक पाल यादव, मनोज कश्यप,ऐल्कार सिंह यादव, चरन सिंह सागर, फिरोज, आनंद कुमार मौर्य, जितेंद्र शर्मा, शैलेंद्र सिंह राजपूत, वीरेंद्र सिंह, सत्येंद्र पाल सिंह और रंजीत यादव।
अब विवेचक कार्रवाई के घेरे में
अदालत ने धर्मेेंद्र यादव समेत 29 लोगोंं को दोषमुक्त करने के साथ विवेचक भानुप्रताप के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा है। आदेश में कहा गया है कि अन्य अधिकारियों व विवेचकों की भूमिका की जांच के लिए सक्षम अधिकारियों को निर्णय की प्रति प्रेषित की जाए। निर्णय की प्रति आईजी, एसएसपी, डीजीपी अभियोजन लखनऊ व प्रमुख सचिव को भेजी गई है। आदेश में एसएसपी से कहा गया है कि 15 दिन में कार्रवाई से अवगत कराएं।