फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Mother-in-law and father-in-law convicted in dowry murder, sentenced to 10 years

Budaun News: दहेज हत्या में सास-ससुर दोषी, 10 साल की सजा

Fri, 23 May 2025 01:10 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 23 May 2025 01:10 AM IST
विज्ञापन
Mother-in-law and father-in-law convicted in dowry murder, sentenced to 10 years
बदायूं। 13 साल पुराने दहेज हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने सास-ससुर को दोषी करार दिया है। दोनों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। दोनों पर 1.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आदेश दिया है कि जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़ित पिता को दिया जाएगा।
विज्ञापन

संभल के थाना रजपुरा पर 29 मई 2012 को गिरिराज ने तहरीर देकर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसने अपनी बेटी नीरज की शादी 25 फरवरी 2010 को गांव जोतेरा निवासी भुवनेश के साथ की थी। दहेज के लिए 28 मई 2012 को बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने पति समेत छह लोगाें के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। न्यायाधीश ने भुवनेश को नाबालिग करार देते हुए उसकी पत्रावली अलग कर दी। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश ने सास गायत्री व ससुर ओमेंद्र को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 87,500-87500 रुपये का जुर्माना लगाया है। कुल जुर्माने की 1.75 लाख रुपये मृतका के पिता को देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed