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Budaun News: अपहरण-दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में दोषी को 20 साल की कैद, मां दोषमुक्त

Sun, 20 Sep 2026 01:45 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Sun, 20 Sep 2026 01:45 AM IST
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Man sentenced to 20 years in prison for kidnapping, rape and POCSO Act, mother acquitted
बदायूं। इंस्टाग्राम से शुरू हुई बातचीत के बाद किशोरी को फुसलाकर मुंबई ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नीरज कुमार गर्ग ने आरोपी शाबान निवासी मोहल्ला चौधरी, थाना सहसवान को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई। 1.12 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। वहीं, कोर्ट ने दोषी व उसकी मां शबाना को धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने के आरोप से दोषमुक्त कर दिया।
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पीड़िता ने कोर्ट में गवाही दी कि 21 मई 2023 को वह शाम चार बजे कोचिंग गई थी। वहां से शाबान के बुलाने पर उझानी चली गई। लगभग 15-20 दिन से वह शाबान से इंस्टाग्राम पर बात करती थी। जब वह उझानी पहुंची तो उसने कहा कि कुछ दिन के लिए दिल्ली चलते हैं। वह उसकी बातों में आ गई। शाबान ने उसके कानों की बालियां बेच दीं, फिर हम दिल्ली गए। वहां से मुंबई गए। मुंबई में कारखाने में रुके थे, जहां शाबान के मामा का बेटा काम करता था।
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कारखाने में एक अंकल ने रुकने को मना किया था। वह उन्हें बताने वाली थी कि यह मुझे जबरदस्ती लाया है, लेकिन तब तक शाबान वहां से ले गया। एक दिन बाद उसकी मम्मी आ गई। यहां आरोपी ने उसके साथ बिना सहमति के शारीरिक संबंध बनाए। उसकी मां मेरा निकाह शाबान से कराना चाहती थी। वह मुझे निकाह के लिए एक दरगाह लेकर गईं। वहां मौलवी ने उम्र पूछी, कम होने की वजह से निकाह से मना कर दिया।
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वहां शाबान और उसकी मां शबाना धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाते थे। पीटने के साथ बांधकर रखते थे। यह लोग मुझे बुरखा पहनाकर कहीं ले जा रहे थे, तभी रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया और मुझे बदायूं ले आए। तब वह बस से मुंबई से आ रही थी। इस प्रकरण में पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना करने के बाद कोर्ट में अभियुक्त शाबान और उसकी मां शबाना के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया।

इसके बाद कोर्ट ने इस प्रकरण में सुनवाई की थी। कोर्ट ने शनिवार को इस केस में फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त शाबान को दोषी करार देते हुए अपहरण के आरोप में दोषी को सात वर्ष की कैद, दस हजार का जुर्माना, दुष्कर्म की धारा में 20 वर्ष की कैद व 50 हजार का जुर्माना, बंधक बनाने की धारा में एक वर्ष की कैद व एक हजार जुर्माना, मारपीट में एक वर्ष की कैद व एक हजार का जुर्माना और पाॅक्सो एक्ट में 20 वर्ष की कैद व 50 हजार का जुर्माना लगाया। आरोपी को अर्थदंड की पूर्ण धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया। दोषी की सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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