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Budaun News: युवक की गोली मारकर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद

Thu, 08 Oct 2026 01:44 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:44 AM IST
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Man convicted of shooting youth to death sentenced to life imprisonment
बदायूं। कोर्ट ने अवैध संबंधों के शक में युवक की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी विशपाल उर्फ विश्शू निवासी ग्राम कैली, थाना कुंवरगांव को दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश कु. रिंकू की कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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कैली गांव निवासी कुलदीप सिंह ने थाना कुंवरगांव में तहरीर देकर बताया था कि 16 दिसंबर 2021 की शाम करीब 7:15 बजे वह मंदिर के चबूतरे पर सुरजीत व गौरव के साथ बैठा था। उसका छोटा भाई शिवम घर से आ रहा था। महावीर के घर के सामने विशपाल ने तमंचे से शिवम को गोली मार दी। गोली पेट में लगी। उस समय एक महिला भी वहीं पर मौजूद थीं।
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गांव के अन्य लोग आ गए थे। गली में मंदिर पर सत्यपाल के घर के सामने बल्ब जल रहे थे। हम लोगों ने पूरी घटना देखी थी। विशपाल तमंचा लेकर मौके से भाग गया था। घायल शिवम को गांव के लोगों की मदद से थाने के बाद जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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पुलिस ने विशपाल के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर 17 दिसंबर को उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से तमंचा भी बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी विशपाल ने पुलिस को बताया था कि शिवम के उसकी पत्नी से एक साल से अवैध संबंध थे। काफी मना करने पर भी शिवम नहीं माना। कोई रास्ता न देख 16 दिसंबर की देर शाम गांव में ही तमंचे से उसे गोली मार दी थी। पुलिस ने विवेचना कर आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया।
काेर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों की गवाही कराई। कोर्ट ने माना है कि गवाहों की गवाही विरोधाभासी नहीं है। साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से मेल खाते हैं। अभियुक्त पर लगाए गए आरोप धारा 302 को साबित करने में पूर्णत: सक्षम रहा है। कोर्ट ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त को 5 अक्तूबर को दोषी करार दिया, जबकि बुधवार को सजा सुनाई।
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गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दो साल का सश्रम कारावास



बदायूं। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ऋषि कुमार की अदालत ने बुधवार को गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को दोषी करार देते हुए दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।



उघैती थाने में वर्ष 2015 में अवनेश उर्फ टिंकू पुत्र रामबाबू निवासी मोहल्ला बमनपुरी कस्बा रुदायन थाना इस्लामनगर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मामले की विवेचना पूरी कर पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले में अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के बाद बुधवार को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने अवनेश उर्फ टिंकू को दोषी ठहराते हुए दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। संवाद



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गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दो साल की सजा



बदायूं। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ऋषि कुमार की अदालत ने गैंगस्टर के मामले में आरोपी हरकिशन को दोषी करार देते हुए दो साल के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।




उघैती थाने में वर्ष 2015 में मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र के मोहल्ला ढकियानरु निवासी हरकिशन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने विवेचना कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से प्रभावी पैरवी की। न्यायालय ने साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर हरकिशन को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। संवाद
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