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घर-घर जाकर लोक अदालत का किया जाएगा प्रचार-प्रसार

Mon, 24 Oct 2016 11:07 PM IST
ब्यूरो/बदायूं
ब्यूरो/बदायूं Updated Mon, 24 Oct 2016 11:07 PM IST
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 12 नवंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का घर-घर जाकर प्रचार-प्रसार किया जाएगा। 
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सोमवार को दीवानी न्यायालय परिसर स्थित सभागार में जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में पराविधिक स्वयं सेवक तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से नामित अधिवक्ताओं के पैनल को प्रशिक्षण देकर सरल कानूनी ज्ञानमाला पुस्तकों की प्रतियां उपलब्ध कराई गईं। साथ ही अनुरोध किया गया कि अपने-अपने क्षेत्र में घर-घर जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के संबंध में प्रचार-प्रसार कराएं। अपर जिला जज रईस अहमद तथा नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत, अपर जिला जज वीरेंद्र कुमार पांडे ने अधिवक्ताओं के पैनल को प्रशिक्षण देते हुए अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि पैनल के सभी अधिवक्ता न्यायालय एवं वादकारी के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करें तथा निर्बल एवं असहाय जन सामान्य को विधिक सहायता उपलब्ध कराएं। उन्होंने बताया 12 नवंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में कानूनी जटिलताओं से परे सुलह योग्य फौजदारी, दीवानी वाद, भरण पोषण, वैवाहिक, पारिवारिक, स्टांप, मोटर अधिनियम समेत अन्य वादों का बिना किसी शुल्क के समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में किसी भी न्यायालय अथवा विभाग से संबंधित मामले को आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण के लिए आवेदन पत्र देकर अंतिम आदेश का निर्णय प्राप्त कर सदैव के लिए लंबित प्रकरण से छुटकारा पाया जा सकता है।
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