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Budaun News: ई-रिक्शा चालक की 6.70 लाख बिल की आरसी लोक अदालत ने की निरस्त

Fri, 31 May 2024 01:27 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 31 May 2024 01:27 AM IST
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Lok Adalat canceled the RC of 6.70 lakh bill of e-rickshaw driver
बदायूं। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष काली चरण ने विद्युत विभाग के द्वारा ई-रिक्शा चालक के खिलाफ जारी 6.70 लाख की आरसी को निरस्त कर दिया है। उस पर एक लाख चालीस हजार का शमन शुल्क भी लगाया गया था।
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सहसवान निवासी वादी शकील पुत्र अमीर उद्दीन ने एक परिवाद स्थायी लोक अदालत में दायर किया था। बताया कि वह कई वर्षों से ई रिक्शा चलाकर परिवार का पालन पोषण करते आ रहे हैं। 20 फरवरी 2023 को तहसील से हल्का अमीन घर पहुंचे। बताया कि उसके खिलाफ विद्युत विभाग की ओर से छह लाख सत्तर हजार नौ सौ सत्ताईस रुपये की बकाया धनराशि की वसूली के लिए आरसी जारी की गई है। जिसको वह 15 दिन के अंदर अदा कर दे। अन्यथा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तब उसने उझानी में विभाग के कार्यालय जाकर पता किया तो बताया कि वह अपनी दुकान पर चोरी से बेल्डिंग मशीन चलाता हुआ पाया गया था। इसलिए उसके खिलाफ जुर्माना लगाया गया है, जिसका वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उसने कहा कि वह ई रिक्शा चलाता है। उसकी कोई बेल्डिंग की दुकान नहीं है।
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परिवादी ने अपने अधिवक्ता राकेश रस्तोगी के माध्यम से विभाग के द्वारा मनमाने ढंग से जारी की गई आरसी को निरस्त करने के लिए वाद दायर किया गया। जिसको स्थाई लोक अदालत द्वारा स्वीकार कर लिया गया और बृहस्पतिवार को आरसी निरस्त कर दी।
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