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Budaun News: हत्या के जुर्म में पिता-पुत्रों सहित चार को आजीवन कारावास
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बदायूं। मामूली कहासुनी होने पर हत्या करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश शिव कुमारी ने नामजद पिता-पुत्रों सहित चार को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी मुजरिमों पर 47-47 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
थाना बिनावर क्षेत्र के गांव शेरगंज निवासी रूपराम ने 16 सितंबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार गांव के ही कल्लू, विजय कुमार, अरुण और उनके पिता बुद्धपाल से किसी बात पर रूपराम के भाई राम सिंह की कहासुनी हो गई थी। रामसिंह खेत पर पानी लगाने गए तो फिर लौटकर घर नहीं आए। सुबह रूपराम के बेटे मुनेंद्र ने बताया कि कल्लू, विजय, अरुण और बुद्धपाल ने चाचा राम सिंह की गला दबाकर हत्या कर दी है। उनकी लाश पेड़ पर लटका दी है।
आरोपियों ने मुनेंद्र को भी जान से मारने की धमकी दी। रूपराम ने सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना के बाद चारों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अपर सत्र न्यायाधीश शिवकुमारी ने अभियोजन की ओर से एडीजीसी ओमपाल कश्यप और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी। कोर्ट ने हत्या में नामजद कल्लू, विजय, अरुण और बुद्धपाल को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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थाना बिनावर क्षेत्र के गांव शेरगंज निवासी रूपराम ने 16 सितंबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार गांव के ही कल्लू, विजय कुमार, अरुण और उनके पिता बुद्धपाल से किसी बात पर रूपराम के भाई राम सिंह की कहासुनी हो गई थी। रामसिंह खेत पर पानी लगाने गए तो फिर लौटकर घर नहीं आए। सुबह रूपराम के बेटे मुनेंद्र ने बताया कि कल्लू, विजय, अरुण और बुद्धपाल ने चाचा राम सिंह की गला दबाकर हत्या कर दी है। उनकी लाश पेड़ पर लटका दी है।
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आरोपियों ने मुनेंद्र को भी जान से मारने की धमकी दी। रूपराम ने सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना के बाद चारों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अपर सत्र न्यायाधीश शिवकुमारी ने अभियोजन की ओर से एडीजीसी ओमपाल कश्यप और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी। कोर्ट ने हत्या में नामजद कल्लू, विजय, अरुण और बुद्धपाल को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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