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हत्या के मामले में एक को उम्रकैद, जुर्माना
बदायूं
Updated Thu, 05 Feb 2015 11:35 PM IST
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स्पेशल जज सीपी सिंह ने हत्या के मामले में नामजद को उम्रकैद सहित 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दूसरा आरोपी पहले से ही इसी मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है, जबकि तीसरा आरोपी फरार है।
थाना उसावां क्षेत्र के गांव गौतरा पट्टी नरायन शमसी में 22 मई 2008 की रात 11 बजे खेत की रखवाली करते वक्त आरोपियों सरवेश, वेदराम, रामवीर ने राजवीर की हत्या कर दी, जबकि राजवीर के पिता रक्षपाल पर जानलेवा हमला किया गया। इस चर्चित मामले में खेत के बंटवारे को लेकर दोनों पक्षों में रंजिश थी। मुकदमे की अंतिम सुनवाई के दौरान रामवीर व वेदराम फरार हो गए। बृहस्पतिवार को पुलिस अभिरक्षा में लाए गए नामजद दूसरे आरोपी रामवीर को उम्रकैद तथा तीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुना दी गई। इस मामले में पैरवी एडी जीसी मुकेश यादव ने की।
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थाना उसावां क्षेत्र के गांव गौतरा पट्टी नरायन शमसी में 22 मई 2008 की रात 11 बजे खेत की रखवाली करते वक्त आरोपियों सरवेश, वेदराम, रामवीर ने राजवीर की हत्या कर दी, जबकि राजवीर के पिता रक्षपाल पर जानलेवा हमला किया गया। इस चर्चित मामले में खेत के बंटवारे को लेकर दोनों पक्षों में रंजिश थी। मुकदमे की अंतिम सुनवाई के दौरान रामवीर व वेदराम फरार हो गए। बृहस्पतिवार को पुलिस अभिरक्षा में लाए गए नामजद दूसरे आरोपी रामवीर को उम्रकैद तथा तीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुना दी गई। इस मामले में पैरवी एडी जीसी मुकेश यादव ने की।
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