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आजम खां के मामले में अब फैसला 21 को
बदायूं
Updated Wed, 16 Sep 2015 12:27 AM IST
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सूबे के कैबिनेट मंत्री आजम खां पर देशद्रोह के मामले में आठ अगस्त को सीजेएम कोर्ट में वादी के अधिवक्ता ने बहस पूरी कर दी थी। वादी के वकील ने अर्जी देकर कोर्ट से स्वत: संज्ञान लेकर आजम खां को तलब करने की मांग की थी। कोर्ट ने बहस सुनने के बाद आदेश के लिए पत्रावली रख ली थी। जिस पर अब 21 सितंबर को फैसला आएगा।
बताते चलें कि हिंदूवादी नेता उज्ज्वल गुप्ता ने आजम खां के खिलाफ 2011 में देशद्रोह का मामला दर्ज कराया था। जिसमें पुलिस ने 2012 में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की थी। जिस पर वादी ने प्रोटेस्ट दाखिल की। कोर्ट ने अंतिम रिपोर्ट खारिजकर पुन: विवेचना के आदेश दिया था। पुलिस ने पुन: 18 जून को अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की थी। दस अगस्त को वादी उज्ज्वल गुप्ता ने कोर्ट में स्वत: संज्ञान लेकर आजम खां क तलब करने की अर्जी दी थी। इस पर वादी के वकील राजीव शर्मा े आठ सितंबर को बहस की थी। कोर्ट ने फैसला के लिए पत्रावली सुरक्षित रखने के बाद अब 21 सितंबर की तारीख आदेश के लिए नियत की है।
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बताते चलें कि हिंदूवादी नेता उज्ज्वल गुप्ता ने आजम खां के खिलाफ 2011 में देशद्रोह का मामला दर्ज कराया था। जिसमें पुलिस ने 2012 में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की थी। जिस पर वादी ने प्रोटेस्ट दाखिल की। कोर्ट ने अंतिम रिपोर्ट खारिजकर पुन: विवेचना के आदेश दिया था। पुलिस ने पुन: 18 जून को अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की थी। दस अगस्त को वादी उज्ज्वल गुप्ता ने कोर्ट में स्वत: संज्ञान लेकर आजम खां क तलब करने की अर्जी दी थी। इस पर वादी के वकील राजीव शर्मा े आठ सितंबर को बहस की थी। कोर्ट ने फैसला के लिए पत्रावली सुरक्षित रखने के बाद अब 21 सितंबर की तारीख आदेश के लिए नियत की है।
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