{"_id":"643ef6af3fdb49d4a00cd084","slug":"hearing-on-amendment-of-plaint-in-case-of-jama-masjid-badaun-news-c-4-1-130014-2023-04-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Budaun News: जामा मस्जिद के मुकदमे में वादपत्र के संशोधन पर सुनवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Budaun News: जामा मस्जिद के मुकदमे में वादपत्र के संशोधन पर सुनवाई
Wed, 19 Apr 2023 01:29 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
Updated Wed, 19 Apr 2023 01:29 AM IST
विज्ञापन
बदायूं। जामा मस्जिद के मुकदमे में मंगलवार को वादपत्र के संशोधन प्रार्थनापत्र पर सुनवाई हुई। हिंदू महासभा और इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ताओं में बहस हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आदेश जारी करने के लिए 19 अप्रैल की तारीख तय की है।
सिविल जज सीनियर डिवीजन अदालत में विचाराधीन भगवान नीलकंठ महादेव बनाम इंतजामिया कमेटी जामा मस्जिद के मुकदमे में मंगलवार को सुनवाई हुई। हालांकि पिछली तारीख पर सुनवाई नहीं हो सकी थी। उससे पिछली तारीख पर हिंदू महासभा के वकीलों ने तैयारी को लेकर समय मांगा था। 17 अप्रैल को हिंदू महासभा के वकील तैयारी करके न्यायालय पहुंचे थे लेकिन मामले में सुनवाई नहीं हो सकी।
मंगलवार को न्यायालय ने सभी पक्षों को अच्छी तरह से सुना। हिंदू महासभा के वकील वेदप्रकाश साहू ने कहा कि उनके वाद पत्र के संशोधन प्रार्थनापत्र पर सुनवाई होनी चाहिए। वादपत्र में संशोधन होना चाहिए। वहीं इंतजामिया कमेटी के वकीलों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह मुकदमा सुनवाई के योग्य नहीं है।
विज्ञापन
न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनते हुए आदेश की तारीख 19 अप्रैल लगाई है। वकील वेदप्रकाश साहू ने बताया कि मुकदमे में सभी पक्षों को सुना गया। बुधवार को न्यायालय की ओर से वादपत्र के संशोधन प्रार्थनापत्र पर आदेश जारी होगा।
विज्ञापन
सिविल जज सीनियर डिवीजन अदालत में विचाराधीन भगवान नीलकंठ महादेव बनाम इंतजामिया कमेटी जामा मस्जिद के मुकदमे में मंगलवार को सुनवाई हुई। हालांकि पिछली तारीख पर सुनवाई नहीं हो सकी थी। उससे पिछली तारीख पर हिंदू महासभा के वकीलों ने तैयारी को लेकर समय मांगा था। 17 अप्रैल को हिंदू महासभा के वकील तैयारी करके न्यायालय पहुंचे थे लेकिन मामले में सुनवाई नहीं हो सकी।
विज्ञापन
मंगलवार को न्यायालय ने सभी पक्षों को अच्छी तरह से सुना। हिंदू महासभा के वकील वेदप्रकाश साहू ने कहा कि उनके वाद पत्र के संशोधन प्रार्थनापत्र पर सुनवाई होनी चाहिए। वादपत्र में संशोधन होना चाहिए। वहीं इंतजामिया कमेटी के वकीलों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह मुकदमा सुनवाई के योग्य नहीं है।
विज्ञापन
न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनते हुए आदेश की तारीख 19 अप्रैल लगाई है। वकील वेदप्रकाश साहू ने बताया कि मुकदमे में सभी पक्षों को सुना गया। बुधवार को न्यायालय की ओर से वादपत्र के संशोधन प्रार्थनापत्र पर आदेश जारी होगा।