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जीएसटी चोरी: 33 लाख के मेंथा क्रिस्टल मामले में 7.20 लाख जुर्माना
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बदायूं। जीएसटी चोरी कर चंदौसी से वाराणसी ले जाए जा रहे 33 लाख से ज्यादा के मेंथा क्रिस्टल के मामले में वाणिज्यकर विभाग ने चंदौसी की फर्म पर 7.20 लाख रुपये का जुर्माना डाला है। जुर्माना अदा न करने पर पकड़े गए मेंथा क्रिस्टल को नीलाम कर दिया जाएगा। इधर, चंदौसी की जिस फर्म के नाम से मेंथा क्रिस्टल भेजा जा रहा था उस फर्म स्वामी ने मेंथा क्रिस्टल भेजने की बात से स्पष्ट इंकार कर दिया है।
वाणिज्यकर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर जितेंद्र गुप्ता की टीम ने नौ मई की शाम वजीरगंज रोड पर एक टाटा 407 वाहन को पकड़ा था। इस वाहन में मेंथा क्रिस्टल के सौ टिन रखे थे। आंकलन करने पर इनकी कीमत 33 लाख रुपये से ज्यादा निकली। ई- वे बिल जांचने पर जीएसटी चोरी और बोगस फर्म, फर्जी इनवॉइस पर मेंथा क्रिस्टल भेजने का शक हुआ। वाहन चालक ने भी वाणिज्यकर विभाग की टीम को गुमराह किया। पड़ताल में मालूम हुआ कि मेंथा क्रिस्टल से भरा वाहन पांच मई की शाम करीब सवा छह बजे चंदौसी से वाराणसी के लिए रवाना हुआ था। चंदौसी से वजीरगंज पहुंचने में इसे दो दिन से ज्यादा लग गए। यह भी सामने आया कि इससे पहले गाड़ी की लोकेशन लखनऊ और रायबरेली में भी ट्रेस की गई। शक होने पर वाहन को मय क्रिस्टल कब्जे में ले लिया गया। चंदौसी की जिस फर्म से मेंथा क्रिस्टल वाराणसी भेजा जा रहा था, उसको सात दिन में पक्ष रखने का नोटिस दिया गया।
फर्म स्वामी ने इस बात से स्पष्ट इंकार कर दिया कि क्रिस्टल उनका है। यह भी कहा कि उनका मेंथा क्रिस्टल तो पहले ही पहुंच चुका है। इसके बाद वाणिज्यकर विभाग ने फर्म पर जीएसटी चोरी में 7.20 लाख का जुर्माना लगाया है। संबंधित फर्म अगर यह जुर्माना भरती है तो वह क्रिस्टल ले जा सकती है। जुर्माना न भरने की दशा में क्रिस्टल को जब्त कर इसकी नीलामी कराई जाएगी।
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चंदौसी की जिस फर्म के नाम से मेंथा क्रिस्टल वाराणसी भेजा जा रहा था उस फर्म के स्वामी का कहना है मेंथा क्रिस्टल उनका नहीं है। यह बात तक साफ नहीं हो सकी है कि मेंथा क्रिस्टल किस फर्म का है। इस मामले में जीएसटी चोरी पर 7.20 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा करके संबंधित फर्म क्रिस्टल ले सकती है। जुर्माना न भरने पर 33 लाख के मेंथा क्रिस्टल को जब्त कर उसकी नीलामी कर दी जाएगी।
-जितेंद्र गुप्ता, असिस्टेंट कमिश्नर
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वाणिज्यकर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर जितेंद्र गुप्ता की टीम ने नौ मई की शाम वजीरगंज रोड पर एक टाटा 407 वाहन को पकड़ा था। इस वाहन में मेंथा क्रिस्टल के सौ टिन रखे थे। आंकलन करने पर इनकी कीमत 33 लाख रुपये से ज्यादा निकली। ई- वे बिल जांचने पर जीएसटी चोरी और बोगस फर्म, फर्जी इनवॉइस पर मेंथा क्रिस्टल भेजने का शक हुआ। वाहन चालक ने भी वाणिज्यकर विभाग की टीम को गुमराह किया। पड़ताल में मालूम हुआ कि मेंथा क्रिस्टल से भरा वाहन पांच मई की शाम करीब सवा छह बजे चंदौसी से वाराणसी के लिए रवाना हुआ था। चंदौसी से वजीरगंज पहुंचने में इसे दो दिन से ज्यादा लग गए। यह भी सामने आया कि इससे पहले गाड़ी की लोकेशन लखनऊ और रायबरेली में भी ट्रेस की गई। शक होने पर वाहन को मय क्रिस्टल कब्जे में ले लिया गया। चंदौसी की जिस फर्म से मेंथा क्रिस्टल वाराणसी भेजा जा रहा था, उसको सात दिन में पक्ष रखने का नोटिस दिया गया।
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फर्म स्वामी ने इस बात से स्पष्ट इंकार कर दिया कि क्रिस्टल उनका है। यह भी कहा कि उनका मेंथा क्रिस्टल तो पहले ही पहुंच चुका है। इसके बाद वाणिज्यकर विभाग ने फर्म पर जीएसटी चोरी में 7.20 लाख का जुर्माना लगाया है। संबंधित फर्म अगर यह जुर्माना भरती है तो वह क्रिस्टल ले जा सकती है। जुर्माना न भरने की दशा में क्रिस्टल को जब्त कर इसकी नीलामी कराई जाएगी।
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चंदौसी की जिस फर्म के नाम से मेंथा क्रिस्टल वाराणसी भेजा जा रहा था उस फर्म के स्वामी का कहना है मेंथा क्रिस्टल उनका नहीं है। यह बात तक साफ नहीं हो सकी है कि मेंथा क्रिस्टल किस फर्म का है। इस मामले में जीएसटी चोरी पर 7.20 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा करके संबंधित फर्म क्रिस्टल ले सकती है। जुर्माना न भरने पर 33 लाख के मेंथा क्रिस्टल को जब्त कर उसकी नीलामी कर दी जाएगी।
-जितेंद्र गुप्ता, असिस्टेंट कमिश्नर