फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Grocery shops will also open in hotspot areas

हॉटस्पॉट इलाकों में भी खुलेंगी किराना की दुकानें

Tue, 19 May 2020 12:43 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 19 May 2020 12:43 AM IST
विज्ञापन
Grocery shops will also open in hotspot areas
बदायूं। शासन की ओर से लॉकडाउन-4 में लोगों को काफी राहत दी गई। जिला प्रशासन ने पूर्व के नियमों में संशोधनों के साथ लागू किया है। इसमें हॉटस्पॉट इलाकों में भी मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर, बैंक को खोलने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि यह सभी सुबह नौ से दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगी।
विज्ञापन

डीएम कुमार प्रशांत ने बताया कि लॉकडाउन-4 में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक सीमित दायरे में चलाया जाएगा। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति गैर जनपद में जाना चाहता है तो वह जा सकता है। दो पहिया वाहन पर एक और चार पहिया वाहन पर दो व्यक्ति को ही अनुमति दी गई है। बताया कि जिले में भवानीपुर खल्ली, सहसवान व जालंधरी सराय हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित हैं। इनमें कुछ दुकानें जैसे मेडिकल स्टोर, किराना की दुकानें व बैंक खुल सकेंगे। यह सुबह नौ बजे से दो बजे तक ही खोले जा सकेंगे। रविवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। श्रमिकों को यातायात सुविधा मुहैया कराने के लिए जिले से 50 रोडवेज बसें व 150 प्राइवेट बसें अधिकृत की गई है।
विज्ञापन

अब जनपद में हो सकेंगी शादी
डीएम कुमार प्रशांत ने सोमवार को लॉकडाउन-4 में छूूट का जो प्रावधान किया उनमें शादियों में छूट देने की भी घोषणा की। इसके तहत जिलाधिकारी ने विवाह समारोह में 50 लोगों को शामिल करने की अनुमति दी है। ऐसे में अब लोग छोटी ही सही पर एक पारंपरिक शादी समारोह का आयोजन कर सकेंगे और अपने अरमान पूरे कर सकेंगे। गौरतलब है कि लाकडाउन के बाद से बड़ी संख्या में लोग जनपद में शादी समारोह से रोक हटने का इंतजार कर रहे थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

बिना मास्क पर 100 से पांच रुपये जुर्माना
जिलाधिकारी ने अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों को जाने की अनुमति दी है। इसके अलावा किसी व्यक्ति के घर से बाहर निकलते समय मास्क, गमछा, रुमाल या दुपट्टा/स्कार्फ न पहनने पर या थूकने पर उस पर जुर्माना किया जाएगा। पहली व दूसरी बार के लिए जुर्माना एक सौ रुपये और इससे अधिक होने पर हर बार पांच सौ रुपये जुर्माना देना होगा।
लॉकडाउन का पालन न करने पर एक हजार रुपये तक जुर्माना
वहीं, लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने पर पहली बार में न्यूनतम जुर्माना एक सौ रुपये से लेकर पांच सौ रुपये तक हो सकता है। द्वितीय बार के लिए जुर्माना पांच सौ रुपये से एक हजार रुपये तक हो सकता है। उसके बाद में हर बार एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा।
बाइक पर एक से अधिक बैठने पर देना होगा जुर्माना
दोपाहिया वाहन से केवल एक ही व्यक्ति यात्रा करेगा। एक से अधिक व्यक्ति के बैठा मिलने पर पहली बार में दौ सौ पचास, दूसरी बार पांच सौ व तीसरी बार में एक हजार रुपये का चालान किया जाएगा। इसके बाद वाहन चलाने का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। डीएम कुमार प्रशांत ने स्पष्ट किया कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर अति आवश्यक परिस्थितियों में दोपहिया वाहन पर दो व्यक्ति उस दशा में यात्रा कर सकेंगे जिसमें पीछे बैठा व्यक्ति हेलमेट लगाए हो। उसका पूरा चेहरा ढका हो। इसके अतिरिक्त ग्लब्स भी लगाना होगा।

ये रहेंगे बंद
- लॉकडाउन-4 में स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट्स, जिम मॉल, रेलवे आदि बंद रहेंगे। पान मसाला, गुटखा व तंबाकू की दुकानें बंद रहेंगी। जिले में धारा 144 लागू रहेगी। दुकानों पर भी सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed