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Budaun News: लूट के मामले में दोषी करार, सात साल की सुनाई गई सजा
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बदायूं। नौ साल पुराने लूट के मामले में विशेष न्यायालय डकैती कोर्ट की न्यायाधीश नुपुर शर्मा ने आरोपी को दोषी करार दिया है। उन्होंने सात साल की सजा के साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
एजाज हुसैन ने 29 जून 2016 को मुजरिया थाना पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट व मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसका भाई जमशेद वसीम के साथ भैंसों की खरीद-फारोख्त का कारोबार करता है। 29 जून को भाई वसीम के साथ बाइक से कोल्हाई की बाजार करने आया था। मुजरिया थानाक्षेत्र के गांव ज्वालापुर की पुलिया के पास अपाचे बाइक सवार बदमाशों ने बाइक रुकवाकर भाई जमशेद से 84 हजार तो वसीम से 32 हजार रुपये लूटकर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। इसके बाद शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर आ गए। पुलिस को सूचना देकर बुला लिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट की धारा में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की।
इस दौरान मुरादाबाद जिले के थाना हजरतनगर गढ़ी के गांव आजम नगर चौपड़ा के रहने वाले बबलू का नाम प्रकाश में आया। उघैती पुलिस ने उसको लूट करके भागते समय गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने मुजरिया क्षेत्र में जमशेद व वसीम के साथ हुई लूट की घटना को भी कुबूल कर लिया। विवेचक ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट तैयार की। सभी साक्ष्य संकलन के साथ न्यायालय में दाखिल की। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद बबलू को लूट की घटना में दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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एजाज हुसैन ने 29 जून 2016 को मुजरिया थाना पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट व मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसका भाई जमशेद वसीम के साथ भैंसों की खरीद-फारोख्त का कारोबार करता है। 29 जून को भाई वसीम के साथ बाइक से कोल्हाई की बाजार करने आया था। मुजरिया थानाक्षेत्र के गांव ज्वालापुर की पुलिया के पास अपाचे बाइक सवार बदमाशों ने बाइक रुकवाकर भाई जमशेद से 84 हजार तो वसीम से 32 हजार रुपये लूटकर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। इसके बाद शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर आ गए। पुलिस को सूचना देकर बुला लिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट की धारा में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की।
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इस दौरान मुरादाबाद जिले के थाना हजरतनगर गढ़ी के गांव आजम नगर चौपड़ा के रहने वाले बबलू का नाम प्रकाश में आया। उघैती पुलिस ने उसको लूट करके भागते समय गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने मुजरिया क्षेत्र में जमशेद व वसीम के साथ हुई लूट की घटना को भी कुबूल कर लिया। विवेचक ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट तैयार की। सभी साक्ष्य संकलन के साथ न्यायालय में दाखिल की। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद बबलू को लूट की घटना में दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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