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Budaun News: चरस रखने के दोषी को पांच साल की सजा
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बदायूं। चरस रखने के पांच साल पुराने मामले में स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट नवनीत कुमार भारती ने दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई। 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, वादी उप निरीक्षक वृक्षपाल सिंह ने छह दिसंबर 2018 को बरेली मार्ग पर अनेजा स्मृति द्वार के पास से एक व्यक्ति को पकड़ा था। पूछताछ में उसने अपना नाम अनवर उर्फ लल्ला कुरैशी निवासी मोहल्ला शहवाजपुर थाना सदर कोतवाली बताया। पुलिस ने उसके पास से चरस और एक तमंचा बरामद किया।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की और साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। विशेष न्यायाधीश नवनीत कुमार भारती ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद अनवर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। संवाद
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विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, वादी उप निरीक्षक वृक्षपाल सिंह ने छह दिसंबर 2018 को बरेली मार्ग पर अनेजा स्मृति द्वार के पास से एक व्यक्ति को पकड़ा था। पूछताछ में उसने अपना नाम अनवर उर्फ लल्ला कुरैशी निवासी मोहल्ला शहवाजपुर थाना सदर कोतवाली बताया। पुलिस ने उसके पास से चरस और एक तमंचा बरामद किया।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की और साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। विशेष न्यायाधीश नवनीत कुमार भारती ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद अनवर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। संवाद
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