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Budaun News: चार साल की मासूम से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी को पांच साल कैद
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10 हजार रुपये जुर्माना भी, वजीरगंज थाना क्षेत्र में छह साल पहले की घटना
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। छह साल पहले चार साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश दीपक यादव ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए पांच साल कारावास की सजा सुनाई। वहीं 10 हजार का जुर्माना लगाया है।
वजीरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने 16 जुलाई 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि नकी चार साल की भतीजी 15 जुलाई शाम करीब सात बजे गली के पास खेल रही थी कि मोहल्ले का ही रहने वाला इकबाल वहां आ गया और भतीजी को गाेद में उठाकर अपने घर ले गया। इकबाल ने अपनें हाथों से मासूम के कपड़े उतारकर दुष्कर्म करने लगा। परिजनों को पता लगा तो परिवार के लोग इकबाल के घर पहुंच गए। परिवार के लोगों को देखकर इकबाल मौके से भाग गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के साथ ही विवेचना इंस्पेक्टर शाहिद अली द्वारा की गई। साक्ष्यों और मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हो सकी।
विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। तब से मामला कोर्ट में विचारधीन था। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का न्यायालय ने अवलोकन के साथ ही अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद आरोपी इकबाल को वर्ष की सजा सुनाई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। छह साल पहले चार साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश दीपक यादव ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए पांच साल कारावास की सजा सुनाई। वहीं 10 हजार का जुर्माना लगाया है।
वजीरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने 16 जुलाई 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि नकी चार साल की भतीजी 15 जुलाई शाम करीब सात बजे गली के पास खेल रही थी कि मोहल्ले का ही रहने वाला इकबाल वहां आ गया और भतीजी को गाेद में उठाकर अपने घर ले गया। इकबाल ने अपनें हाथों से मासूम के कपड़े उतारकर दुष्कर्म करने लगा। परिजनों को पता लगा तो परिवार के लोग इकबाल के घर पहुंच गए। परिवार के लोगों को देखकर इकबाल मौके से भाग गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के साथ ही विवेचना इंस्पेक्टर शाहिद अली द्वारा की गई। साक्ष्यों और मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हो सकी।
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विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। तब से मामला कोर्ट में विचारधीन था। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का न्यायालय ने अवलोकन के साथ ही अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद आरोपी इकबाल को वर्ष की सजा सुनाई है।
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