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Budaun News: किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की सजा

Wed, 06 Dec 2023 01:05 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 06 Dec 2023 01:05 AM IST
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Five years imprisonment for molesting a teenage girl
बदायूं। किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट तृतीय के न्यायाधीश सौरभ सक्सेना ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की 20 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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उसावां थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 24 सितंबर 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि महिला की नाबालिग बेटी 21 सितंबर को स्कूल से घर लौट रही थी। रास्ते में रामौतार मिल गया। वह बेटी को अकेला देखकर उसे बाजरे के खेत में खींचने लगा। बेटी के शोर मचाने पर खेतों में काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे तो रामौतार भाग गया।
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मां की तहरीर पर पुलिस ने रामौतार के खिलाफ छेड़छाड़ की धारा के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की। उपनिरीक्षक वीरेश शुक्ल ने विवेचना की और साक्ष्य संकलन कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। एडीजीसी प्रदीप भारती की पैरवी के बाद कोर्ट ने रामौतार को पांच साल की सजा सुनाई।
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